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इंश्योरेंस क्लेम हो गया है रिजेक्ट जानिए इसका कारण,क्या है इसका सॉल्यूशन ?

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इंश्योरेंस क्लेम हो गया है रिजेक्ट जानिए इसका कारण,क्या है इसका सॉल्यूशन ?
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हमारे देश में अक्सर लोग अपने पैसों की बचत करके इंश्योरेंस प्लान खरीदने हैं। ताकि जब लाइफ में कोई कैजुअल्टी आए तो अगर परिजनों को किसी बड़े फंड की जरूरत पड़े तो उन्हें डर-डर न भटकना पड़े। इस देश की पूर्ति के लिए इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से इंश्योरेंस लेने का चलन हमारे देश में है और इंश्योरेंस को लेकर के देश के अंदर जनजागुट्टा फैलाने का काम भी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन कभी-कभी देखने में आता है की पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद में डेथ क्लेम सेटेलमेंट की बजाय कंपनियां उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। आज हम इस आर्टिकल में जानेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाता है और यदि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो फिर कौन सा मार्ग बसता है और कहां आप इसकी सूचना या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं इंश्योरेंस क्लेम

बीमा होल्डर जब इंश्योरेंस प्लान खरीदने हैं तब वह इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्ते हैं वह पूरी हुई है या नहीं हुई है। इंश्योरेंस एजेंट भी बिजनेस मिलने के चक्कर में कभी-कभी पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस से जमीन संबंधित पूरी जानकारी नहीं देते हैं और इंश्योरेंस प्लान उन्हें भेज देते हैं। लेकिन कभी-कभी दस्तावेजों में हुई चूक इंश्योरेंस के क्लेम सेटेलमेंट को रोक देती है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर के परिजनों को डरना नहीं चाहिए उन्हें इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है बसे इसके लिए उन्हें इसके बारे में जानकारी हो तब। इस स्थिति से निपटने के लिए ग्राहकों के पास कई विकल्प होते हैं आज हम उन्हें विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे।

क्या करें जब क्लेम रिजेक्ट हो जाए

अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया है ऐसे में आप इसकी शिकायत इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास कर सकते हैं। कई बार जानकारी की अभाव में क्लेम सेटेलमेंट के दौरान आप पूरे कागजात पेश नहीं करते हैं और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। यदि इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा भी क्लेम सेटलमेंट नहीं किया जाता है तब आप इसकी शिकायत आईआरडीए के पास कर सकते हैं।

कौन है आईआरडीए

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्य काम बीमा कंपनी और ग्राहकों के बीच में सामंजस स्थापित कर नियम बनाना होता है। आईआरडीए के द्वारा ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए बीच-बीच में समय-समय पर कई नियम बनाए जाते हैं ताकि ग्राहकों के साथ गलत होना हो सके। यदि क्लेम सेटलमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप आईआरडीए की मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इनके टोल फ्री नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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संजय विश्वकर्मा खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल हिंदी में कंटेंट राइटर हैं। वे स्टॉक मार्केट,टेलीकॉम, बैंकिंग,इन्सुरेंस, पर्सनल फाइनेंस,सहित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें लिखते हैं।संजय को डिजिटल जर्नलिज्म में 8 वर्ष का अनुभव है।आप संजय से 09425184353 पर सम्पर्क कर सकते हैं।