Shorts Videos WebStories search

DRT में होगी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति High Court के निर्देश जारी

Content Writer

DRT में होगी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति High Court के निर्देश जारी
whatsapp

प्रयागराज : लंबे समय से ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रयागराज में पिता से अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। उक्त मामले में हाई कोर्ट के द्वारा काफी चिंता व्यक्त की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने कारण ही मामले हाई कोर्ट में लगातार आ रहे हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण में काफी सुस्तीसे कम हो रहा है इसी कारण वसूली से जुड़े हुए सभी विषयों में देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी यदि नंदन पांडे के द्वारा दायर की गई आजका में यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी और न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ की खंडपीठ के द्वारा की गई है। वित्त मंत्रालय को उक्त खंडपीठ के द्वारा जल से जल्द पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं।

तत्काल एक्शन हो इस बाबत कोर्ट के निर्देश जारी 

कोर्ट की उक्त खंडपीठ के द्वारा पाया गया है कि लगातार ऋण वसूली के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि प्रयागराज में डीआरटी के ऋण वसूली के मामले पीठासीन अधिकारी के नहीं होने कारण बंद पड़े हुए। हालांकि जबलपुर डीआरटी में पेश किया जा रहे थे, लेकिन 24 जून से यह व्यवस्था समाप्त होने के बाद मामलों में पुनः बाढ़ आ चुकी है। इस मामले में तत्काल एक्शन हो इस बाबत कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री को यह आदेश दिए गए हैं कि जारी किए गए इस आदेश के प्रति को तत्काल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसे तत्काल भेज दिया जाए। इस मामले में यही आज का करता को राहत तो नहीं मिली है क्योंकि संपत्ति पहले ही बेची जा चुकी थी। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होने की जानकारी है। लेकिन अगली सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए गए हैं।

हमें बेहद उम्मीद है की खबर आपको पसंद आई होगी। इस खबर को अपने दोस्तों और परिवारजनों सहित व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें।

Content Writer

संजय विश्वकर्मा खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल हिंदी में कंटेंट राइटर हैं। वे स्टॉक मार्केट,टेलीकॉम, बैंकिंग,इन्सुरेंस, पर्सनल फाइनेंस,सहित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें लिखते हैं।संजय को डिजिटल जर्नलिज्म में 8 वर्ष का अनुभव है।आप संजय से 09425184353 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
error: RNVLive Content is protected !!