Transfer Cancelled : कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किया संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया है। किसान आदेश में विसंगतियां पाई जाने के बाद में कलेक्टर के द्वारा या निर्णय लिया गया है।
क्या लिखा है आदेश में
मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक NHM/HRT/2025/2609 भोपाल दिनांक 04.07.2025 द्वारा निर्देशित किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2024/एक /9 भोपाल दिनांक 29.04.2025 के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2025 से स्थानांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त के अनुक्रम में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं किया जाना था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा कलेक्टर से अनुमोदन करवाकर स्थानांतरण आदेश NHM/HRT/2025-26/2781 दिनांक 17.06.2025 जारी किया गया है। उक्त आदेश के सरल क्रमांक 13,14,18 एवं 19 में अंकित संविदा कर्मियों का स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में किया गया है। मिशन संचालक द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश क्रमांक 2781 दिनांक 17.06.2025 से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में किए गए स्थानांतरण आदेश निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. संविदा कर्मियों के स्थानांतरण संबंधी नस्ती का परीक्षण किया गया। नस्ती में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई –
i. 56 संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु आवेदन / प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। स्थानांतरण नीति के अनुरूप पाए जाने के कारण 18 संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु अनुमोदन कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त किया गया।
ii. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा एक ही जावक नंबर NHM/HRT/2025-26/2781 दिनांक 17.06.2025 से दो स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। एक आदेश के द्वारा 12 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। दूसरे आदेश के द्वारा 19 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। उक्त दोनों आदेश में 12 संविदा कर्मियों के नाम कॉमन हैं।
iii. इसके साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा 08 संविदा कर्मियों के सिंगल-सिंगल स्थानांतरण आदेश भी दिनांक 17.06.2025 को जारी
किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त सिंगल-सिंगल स्थानांतरण आदेश के तहत स्थानांतरित 08 में से 07 संविदा कर्मियों के नाम स्थानातरण आदेश क्रमांक NHM/HRT/2025-26/2781 दिनांक 17.06.2025 में भी सम्मिलित हैं।
iv. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा कलेक्टर एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जबलपुर से कुल 18 कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया, लेकिन 20 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। इस प्रकार 02 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश कलेक्टर एवं मिशन संचालक से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर जारी किए गए।
V. इस प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में से 08 संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में होने अथवा कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर जारी होने की वजह से त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं।
3. अतः निम्नलिखित संविदा कर्मियों के स्थानांतरण आदेश उनके नाम के सम्मुख दर्शित अनियमितता के कारण निरस्त किए जाते हैं-