मीडिया प्रभारी (अभियोजन) श्री नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.08.2016 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा 2015 शासकीय महाविद्यालय उमरिया में संचालित कराई जा रही थी जिसमें उक्त दिनाक को एक्सरे रेडियोलॉजी की परीक्षा हो रही थी।
परीक्षा के समय निरीक्षण के दौरान वीक्षको श्रीमती विमला मरानी सहायक प्राध्यापक इतिहास, श्री प्रदीप सिंह बघेल कनिष्ठ कीडा अधिकारी, श्री मुजीबउल्ला शेख प्रयोगशाला तकनीशियन एवं डॉ. सी.बी. सोंदिया प्राचार्य वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष द्वारा 6 छात्रों को फर्जी रूप से परीक्षा देते हुए पाया गया।
पंजीकृत छात्र अजीत कुमार चौधरी, कमलेश सिंह गोंड, कमलेश कुमार चौधरी, चन्द्रप्रताप सिंह, दिलीप कुमार रैदास एवं प्रांजुल सोनी ने अपने स्थान पर पेपर देने के लिये अन्य अपचारी बालकों को बैठाया था उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली उमरिया में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 432/2016 अंतर्गत भा०द०सं० की धारा 419, 420 एवं म०प्र० मान्यता प्राप्त परीक्षाये अधिनियम 1937 की धारा 3ए/4 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया। जांच में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध किया जाना पाया गया जिस पर थाना कोतवाली उमरिया में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में प्रभावी अभियोजन संचालन एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा किया गया। अभियोजन ने अभियुक्तों के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 419, 420 एवं म०प्र० मान्यता प्राप्त परीक्षाये अधिनियम 1937 की धारा 30/4 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है।
उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय श्री दीपक कुमार अग्रवाल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया ने
1. दिलीप कुमार रैदास पिता मोहनलाल रैदास निवासी ग्राम मुडुलुहा टोला थाना पाली जिला उमरिया म०प्र०
2. कमलेश चौधरी पिता नानदाउ उर्फ नन्दू निवासी ग्राम हर्रई थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर हाल मुकाम पाली प्रोजेक्ट 29/5 पाली जिला उमरिया
3. चन्द्रप्रताप सिंह पिता चन्द्रभान सिंह परस्ते निवासी ग्राम सलैया नं0 2 थाना पाली जिला उमरिया म०प्र०
4. अजीत कुमार चौधरी पिता गोरेलाल चौधरी निवासी ग्राम परासी थाना पाली जिला उमरिया म०प्र०
5. कमलेश सिंह पिता रणमत सिंह गोंड वर्ष निवासी पतिहाई टोला थाना मानपुर जिला उमरिया
6. प्रांजुल सोनी पिता रामनरेश सोनी निवासी मानपुर जिला उमरिया म०प्र० को
धारा 420 भा.द.सं. में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड एवं म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3घ/4 में 6 माह का सश्रम करावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।