गोली मारकर जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा।
जिले के ग्राम देवतलाब मे दो साल पहले एक युवक द्वारा खेत मे पानी देने की बात को लेकर दूसरे युवक से कहा सुनी हो गई जिसमे एक युवक ने दूसरे युवक के ऊपर कट्टे से गोली चला कर जान से मारने की कोशिश की गई। जिसे न्यायलय ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर करावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला न्यायलय ने दो साल बाद हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
पुरा मामला हरदा जिले की हंडिया तहसील के ग्राम देवतलाव का है जहा खेत मे पानी देने की बात को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर कट्टे से गोली मार कर हत्या करने की कोशिश की गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया की विगत 6 दिसंबर 202 को आरोपी अश्वनी, मयूर और रामसिंग ने फरियादी हरिशंकर द्वारा नहर पर हेड़प बना लेने की बात पर अश्विनी द्वारा गोली मारकर चोट पहुँचाई गई थी।
जिस पर फरियादी हरिशंकर द्वारा सिटी कोतवाली थाने मे मामला दर्ज करवाया गया था। प्रकरण मे द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश राजेंद्र कुमार दक्षिणी द्वारा 16 गवाहो की गवाही के बाद आरोपी अश्विनी के खिलाफ अपराध सिद्ध पाते हुए धारा 307 भादवि एवं धारा 3 सहपठित धारा 25 ( 1-ख) (क) आयुध अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन होकर धारा 27 (1) में दोषी पाते हुए धारा 307 में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर 6 माह का कठोर कारावास के लिए कहा। धारा 25 (1-ख) में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपए का जुर्माना एवं धारा 27 (1) में 3 वर्ष की सजा व 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा न करने पर 2 माह का कठोर कारावास की सजा भुगताए जाने का निर्णय सुनाया। अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न पाए जाने से उन्हें दोषमुक्त किया गया।