लाड़ली बहना योजना फॉर्म : जाने पात्रता और अपात्रता की शर्ते डाऊनलोड करें आवेदन का फॉर्मेट - खबरीलाल.नेट
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लाड़ली बहना योजना फॉर्म : जाने पात्रता और अपात्रता की शर्ते डाऊनलोड करें आवेदन का फॉर्मेट

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प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु प्रदेश में महिलाओं के स्वालम्बन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रदेश शासन द्वारा “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023” लाई गई है जो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे परिवार स्तर पर महिलाओं के निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका होगी।

योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश की 23 से 60 वर्ष के मध्य की विवाहित महिला को लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

योजना अंतर्गत समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाईन प्राप्त किये जायेगे इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र देता है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर की जायेगी। योजना में समयसीमा में स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जायेगी।

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प्रदेश की बहनो के लिए क्यो जरूरत पड़ी लाड़ली बहना योजना की जरूरत

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21 ) के अनुसार मध्यप्रदेश की  23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इन्डेक्स से कम स्तर पर है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्वरूप वे प्राप्त राशि से स्वयं के पोषण पर विशेष ध्यान दे पायेंगी, जिससे महिलाएं बॉडी मास इन्डेक्स के मानक स्तर पर आ सकेंगी साथ ही महिलाओं में एनीमिया के स्तर में भी सुधार होगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21 ) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है। महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा।

बढ़ेगी महिलाओं की सहभागिता

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट “भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2020” अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश मे श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरुष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरुषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि होगी एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ होगी।

उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगी एवं स्वरोजगार/ आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगी । महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/ आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

योजना का स्वरूप एवं हितग्राहियों की अनुमानित संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत महिला हितग्राहियों की संख्या लगभग एक करोड़ होने का अनुमान है।

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1626523933800558592?t=V2lV-LUgFKRhiez9pm25bg&s=09

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लाड़ली लक्ष्मी योजना में पात्रता की शर्तें

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी, ऐसी विवाहित महिला (जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित हैं) जो आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होगी।

इन्हे नही मिलेगा लाड़ली बहना योजना का लाभ

मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो / आयकरदाता हो। शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल / स्थानीय निकाय में नियमित स्थाईकर्मी / संविदाकर्मी हो/ सेवानिवृति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों। वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम मण्डल / उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो/ संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होगी।

लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्र बहनों को मिलेंगे 1000 रुपए प्रतिमाह –

प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रुपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रुपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रोप्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैम्प लगाये जायेंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी दवारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय / आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया एवं अनंतिम सूचीयों का प्रकाशन, आपति के निराकरण की प्रक्रिया तथा अंतिम सूची जारी किये जाने के सम्बंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट-क में उल्लेखित किया गया है।

हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता ( आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड ) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ बहनों को मिलेगा योजना का लाभ

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित हितग्राही संख्या एक करोड़ के मान से प्रतिमाह व्यय 1000 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना के वृहद स्वरूप को देखते हुये एमपीएसइडीसी एवं संचालनालय स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की पीएमयू गठित की जायगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुषांगिक व्यय को समाहित करते हुये एवं हितग्राहियों की क्रमिक वृद्धि अनुसार आगामी 5 वर्षों का आंकलन किया गया है जो 61890.84 करोड़ है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा

  • लाड़ली बहना योजना का शुभारंभ :5 मार्च 2023

  • आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ :15 मार्च 2023

  • आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल 2023

  • अनंतिम सूची जारी दिनांक :1 मई 2023

  • अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि : 1 मई से 15 मई 2023 तक

  • अंतिम सूची जारी करने का दिनांक :31 मई 2023

  • राशि अंतरण का दिनांक :10 जून 2023 तक

  • आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि :प्रत्येक माह की 10 तारीख को

महिला बाल विकास होगा नोडल विभाग

योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु सम्बंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।

डाउनलोड करें आवेदन का प्रारूप : क्लिक करें 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के फॉर्म 5 मार्च 2023 से भरे जायेंगे,इसलिए 5 तारीख़ या इससे पहले खबरीलाल की वेब साइट मे अपडेटेड फॉर्म पुनः अपलोड किया जाएगा आप इसके लिए निमियत रूप से वेबसाइट मे आकार इस लिंक को जरूर चेक करें ताकि आप सबसे पहले अपडेट हो जाएँ  –

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मेरा नाम संजय विश्वकर्मा है,वैसे मेरा ख्याल है ‘खबर वह है, जिसे कोई दबाना चाहे। बाकी सब केवल विज्ञापन है’ बतौर पत्रकार मेरा काम है, कि यथासंभव स्पष्ट रूप से ख़बरों की सच्चाई से आपको रूबरू करवा सकूँ। सच बोलता हूँ और विभिन्न परिस्थितियों में सही और सटीक काम करने का प्रयास भी करता हूँ। आप 09425184353 पर संपर्क करके मुझे खबर से अवगत करवा सकते हैं। आपका नाम और पहचान सार्वजानिक नही करूँगा।
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