प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन मेरिट के क्रम में किया गया। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अंततः पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। सूची (जिला चयन के लिए पात्रता सूची) में सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में जिलों का चयन करना होगा। अभ्यर्थी 1 से 4 जुलाई तक https://trc.mponline.gov.in/ पोर्टल पर वरीयता क्रम में जिलों का चयन और लॉक कर सकेंगे।
अभ्यर्थियों को सभी जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा चयनित जिले लॉक नहीं किये जायेंगे। सभी जिलों को वरीयता का आदेश देने के बाद ही जिले का विकल्प लॉक किया जाएगा, अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो इस जिले की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे या जिलों का चयन लॉक नहीं करेंगे वे भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले और जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजातीय कार्य विभाग के 2 जिले केवल अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिले तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 26 जिलों की प्राथमिकता रैंक देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित जिलों के प्राथमिकता क्रम के आधार पर योग्यता क्रम में जिलेवार श्रेणीवार रिक्तियों के आधार पर जिलेवार चयन सूची तैयार कर जारी की जाएगी। जिले के परिवर्तन के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे की कार्रवाई के लिए जिलेवार चयन सूची अलग से अधिसूचित की जाएगी।
आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक है। अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश वास्तविक श्रेणीवार एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही जारी किये जायेंगे। जिला चयन पात्रता सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम होने मात्र से वह नियुक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अंतर होने के कारण जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पदों को इस चरण में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इस चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों के संबंध में अलग से कार्रवाई की जाएगी।