Sahara Refund Portal Launched : सहारा ग्रुप की कॉरपोरेट कमेटी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आज अच्छी खबर है। इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए एक पोर्टल (सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल) लॉन्च किया, ताकि वर्षों से फंसा पैसा जल्द ही निवेशकों को मिल सके। शाह ने लॉन्च के मौके पर कहा, ”सहारा सहकारी समितियों का कई सालों से पड़ा पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.”
किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा पैसा?
अमित शाह ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध दावों को संसाधित करने के लिए ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया है। इन चारो सोसाइटी में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक जमा हैं।इन सहकारी समितियों के नाम
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं।
45 दिनों में मिलेगा पैसा
इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद सहारा के 4 करोड़ निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे. रिफंड प्रक्रिया की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर सुभाष रेड्डी करेंगे। सहारा के निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे. निवेशकों को पोर्टल पर विवरण भरना होगा और उन्हें आधार और बैंक को एक ही मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। मालूम हो कि पैसा 45 दिन के अंदर वापस कर दिया जाएगा.
यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी सफलता के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कुल राशि वापस करने का अनुरोध करेगी। रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रत्येक सोसायटी के लिए चार अधिकारियों को विशेष कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है। जो लोग ऑनलाइन आकर पोर्टल में विवरण नहीं भर सकते, उनके लिए सीएससी की व्यवस्था की गई है और वे उन्हें पोर्टल भरने में मदद करेंगे।
सरकार ने पैसे लौटाने के लिए की थी घोषणा
सरकार ने इस साल 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के लगभग 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा वापस कर दिया जाएगा। यह घोषणा सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई। सहकारिता मंत्रालय का कहना है कि सहारा समूह के निवेशकों की ओर से दावा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह विशेष पोर्टल जारी किया जा रहा है। यह पोर्टल सहारा समूह सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की ओर से वैध दावे प्रस्तुत करने का काम करेगा।
सहकारिता मंत्रालय ने सहारा समूह की इन सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके दावों को निपटाने के लिए सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.
रिफंड पाने के लिए 12 स्टेप में जाने क्या है प्रोसेस?
- इसके लिए सबसे पहले निवेशकों को https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- पंजीकरण के लिए जमाकर्ता को पोर्टल के होमपेज पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार और मोबाइल नंबर के आखिरी चार अंक डालकर दोबारा ओटीपी डालें।
- नियम और शर्तें पढ़ें और ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें, यहां आपके बैंक का नाम, डीओबी (जन्म तिथि) दिखाई देगा।
- इसके बाद आपको जमाकर्ता प्रमाण पत्र के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरना होगा और सोसायटी का नाम, सदस्यता संख्या, जमा राशि भरनी होगी।
- सभी विवरण दर्ज करने और सत्यापन के बाद आपको पोर्टल पर दावा पत्र डाउनलोड करना होगा।
- आपको इस पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा और हस्ताक्षर करना होगा।
- इसके बाद दोबारा क्लेम लेटर अपलोड करें. एक बार यह सफल हो जाने पर, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा।
- इसके बाद क्लेम राशि 45 दिनों के भीतर आपके आधार से जुड़े खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.