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युवती से झूठे वादे कर शारीरिक शोषण करने वाले MBBS डॉक्टर को न्यायालय ने सुनाया 10 साल की कैद, 55 हजार का जुर्माना

बहन की सहेली से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर पांच साल तक रेप करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को न्यायालय ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगा है। धोखेबाज डॉक्टर ने युवती को गुमराह कर चुपके से दूसरी लड़की से विवाह कर लिया था। डॉक्टर इतना शातिर दिमाग था कि उसने स्टांप पेपर पर नोटरी कर पीड़िता से विवाह रचाने का वादा किया था। सजा सुनाते ही दोषी डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है

सागर जिले के अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने को बताया की पीड़िता, उसके माता—पिता के बयान, गवाह, साक्ष्यों के आधार पर प्रथम जिला न्यायाधीश तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा ने डॉक्टर को दोषी पाते हुए अलग अलग धाराओं के तहत कुल 12 वर्ष की सजा का ऐलान किया।

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