बाँधवगढ़ टाईगर रिज़र्व में चीतल के मांस के साथ 3 शिकारी गिरफ्तार
बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कोर और बफर क्षेत्र में होने वाली छुटपुट शिकार की वारदात को लगातार ट्रैक कर कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 15.11.2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उपसंचालक पी. के. वर्मा के निर्देशन में उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल पनपथा के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी पतौर अर्पित मेराल के नेतृत्व में पतौर परिक्षेत्र की टीम द्वारा उमरिया बकेली गांव में अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई और चीतल के शिकारियों
- रामलाल वैगा पिता स्व. बंगाली वैगा, उम्र 40 वर्ष साकिन उमरिया बकेली
- कमलेश बैगा पिता तल्ला बैगा उम्र 35 वर्ष साकिन उमरिया बकेली
- छोटेलाल लोनी पिता नर्वदा लोनी उम्र 40 वर्ष साकिन उमरिया बकेती
को चीतल के उबले तथा पके हुये मांस के साथ पकड़ा गया।
उक्त सभी 03 आरोपियों द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर रेंज अंतर्गत बीट बमेरा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 190ए के पतमन हार में अवैध प्रवेश कर चीतल का मांस खाने के उद्देश्य से शिकार किया जाना स्वीकार किया है।
वन अपराध प्रकरण क्रमांक 454/13 दिनांक 15.11.2023 दर्ज करने के पश्चात सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके दिनांक 16.11.2024 को जिला न्यायालय उमरिया में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त सभी 03 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इस कार्यवाही में परिक्षेत्र अधिकारी पतौर अर्पित मैराल, परिक्षेत्र सहायक पतौर संतोष कुमार चतुर्वेदी, वनरक्षक उमरिया बकेली योगेश कुमार पाण्डेय, वनरक्षक बमेरा वीरेन्द्र कुमार पटेल, वनरक्षक पतौर डी रज्जू सिंह पेन्द्रे, वनरक्षक पतौर सी श्री कैलाश प्रसाद चौधरी तथा परिक्षेत्र पतौर के अन्य कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।
कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1. आरोपी:- रामलाल बैगा, कमलेश बैगा, छोटेलाल लोनी, ग्राम उमरिया बकेली
2. जब्ती:- चीतल का कच्चा और पका मांस, रक्त रंजित पत्ते, कुल्हाड़ी
3. शिकार स्थल:- पत्मनहार, पीएफ 190ए, बीट बमेरा, रेंज पतौर,
4. शिकार का तरीका:- पालतू कुत्तों से चीतल के बच्चे को गिराकर जान से मारा और उसी स्थान पर काटकर मांस घर ले गए।
5. शिकार का समय:- 15 नवंबर को सुबह 8 बजे
6. POR क्रमांक:- 454/13 दि 15/11/24