Copywriter Crime : ब्रांडेड चश्मे के नाम पर बेचे जा रहे थे नकली चश्में दुकान संचालक के खिलाफ काँपीराईट एक्ट के तहत अपराध हुआ दर्ज - खबरीलाल.नेट
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Copywriter Crime : ब्रांडेड चश्मे के नाम पर बेचे जा रहे थे नकली चश्में दुकान संचालक के खिलाफ काँपीराईट एक्ट के तहत अपराध हुआ दर्ज

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Copywriter Crime : रेबैन कम्पनी (Ray Ban Sunglasses) के हुबहु दिखने वाले नकली चश्में (Duplicate of Ray Ban Sunglasses)  जिन पर रेबैन लिखा हुआ है बेचने वाले दुकान संचालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज,  नकली 1435 नग चश्में एवं 610 नग कवर कुल कीमती 77000 रूपये के जप्त

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थाना प्रभारी ओमती विपिन तिवारी ने बताया कि 22 फरवरी को पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) से यूनाईटिड ओवरसीज ट्रेडमार्क कम्पनी  कें फील्ड मैनेजर के द्वारा शिकायत की गयी कि उक्त कम्पनी द्वारा उसे रेबैन कम्पनी (Ray Ban Sunglasses) के हूबहू दिखने वाले नकली चश्मो के सम्बंध में कार्यवाही कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। जानकारी मिली है कि ओमती अंतर्गत राज आप्टीकल्स में रेबैन कम्पनी के हुबहु नकली चश्में बेचे जा रहे है।

Copywriter Crime : ब्रांडेड चश्मे के नाम पर बेचे जा रहे थे नकली चश्में दुकान संचालक के खिलाफ काँपीराईट एक्ट के तहत अपराध हुआ दर्ज
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पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा कार्यवाही हेतु आदेशित किये जाने पर यूनाईटिड ओवरसीज ट्रेडमार्क कम्पनी की टीम के साथ  रियाज होटल के सामने स्थित राज आप्टीकल में दबिश दी जहाँ   दुकान के मालिक  ने अपना नाम पदम कुमार मेलानी पिता होतचंद्र मेलानी उम्र 44 साल निवासी आदर्शनगर    थाना ग्वारीघाट बताया जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी ली गयी । तलाशी में पदम कुमार मेलानी की राज आप्टीकल दुकान पर रेबैन कम्पनी के हूबहू दिखने वाले नकली चश्में एक बाक्स में 495 नग ,दूसरे बाक्स में 330 नग ,तीसरे बाक्स में 290 नग ,चैथे बाक्स में 170 नग ,पांचवे बाक्स में 150 नग व एक पेटी में 500 कवर व एक अन्य पेटी में 110 कवर रखे मिले    उक्त  चश्मे  एवं कवर  में रेबैन लिखा हुआ था जो चैक करने पर नकली रेबेन के नाम के होना पाये गये। 

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राज आप्टीकल दुकान मालिक द्वारा नकली रेबैन कम्पनी के चश्में बेचना पाये जाने पर 1435 नग चश्में एवं 610 नग कवर कुल कीमती 77000 रूपये  के जप्त करते हुये दुकान मालिक पदम कुमार मेलानी के विरूद्ध  धारा 51,63 काँपीराईट एक्ट 1957 के तहत कार्यवाही की गयी।

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Article By Aditya

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