Shahdol Crime : संदीप कुमार सोनी माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा विशेष प्रकरण क्र0 72/2018 थाना अमलाई के अपराध क्रं0 404/18, में आरोपी रामकृष्ण उर्फ पिन्टू पाठक उम्र 32 वर्ष निवासी रूगटा कालरी नई दफाई, थाना अमलाई जिला शहडोल को 376(3) सहपठित धारा 511 भा.द.सं. में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 363 भा.द.स. सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला-शहडोल एवं सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल के द्वारा पैरवी की गई ।
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घटना का संक्षिप्त विवरणः
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया अपनी मां के साथ थाना उपस्थित होकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.10.2018 को सुबह 10:00 बजे पडोस में रहने वाल सहेली के साथ स्कूल पैदल ही जा रही थी जैसे ही फरियादिया दिलीप पाण्डेय की दुकान के थोडा आगे ही पहुंचे थे कि आरोपी मोटर साइकल लेकर आया और पीडिता से बोला कि मोटर साइकल में बैठ जाओ तुमको स्कूल छोड देता हू पीडित सहेली के साथ आरोपी के मोटर साइकल पर बैठ गई, आरोपी ने आगे जाकर लिपटिस की नर्सरी के पास पीडिता की सहेली को मोटर साइकल से उतार दिया और पीडिता को जबरदस्ती लिपटिस की झाडी में ले गया और पीडिता को जमीन पर पटक कर पीडिता के कपडे उतार कर जबरदस्ती पीडिता के साथ गलत काम (बलात्कार) करने का प्रयत्न करने लगा, पीडित ने किसी तरह आरोपी को धक्का देकर और स्वंय को छुडाकर भाग कर रोड पर आई और अपनी सहेली को आवाज लगाई और भी लोग वहा पर आ गये तब उसने घटना की बात बताई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
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