खबरीलाल : मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि आरोपी गजेन्द्र सिंह गोंड पीडिता का रिश्ते में भतीजा लगता था, दिनांक 16.01.2016 को दिन के करीब 04:30 बजे की है। घटना दिनांक को पीड़िता अपने गांव में अपने घर से दूर अपने खेत में चने की भाजी तोड़ रही थी.
तभी उसी समय वहां अभियुक्त गजेन्द्र सिंह वहां आ गया और कहा कि मैंने अपने खेत पर मडईया बनाई है चलो मेरी मईया देख लो अभियुक्त पीडिता के रिश्ते में पारिवारिक भतीजा लगता था। पीडिता अभियुक्त के साथ जहां उसने मड़ईया बनाई थी वहां मड़ईयां देखकर वापस अपने खेत तरफ आने लगी तो अभियुक्त गजेन्द्र सिंह ने मुझे पीछे से आकर कमर को पकड़ लिया तब में अपने को छुड़ाते हुये बोली कि तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे रिश्ते में चाची लगती हूं तब आरोपी ने बोला कि वह उसके साथ गलत काम करना चाहता हूँ तब पीड़िता ने आरोपी को दो-तीन झापड़ मारे और धक्का देकर अपने घर चली आयी और रात में घटना की बात अपने पति को बताई।
तब दूसरे दिन पति के साथ थाना नौरोजाबाद में अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी जिस पर पुलिस ने अप० क्र० 24 / 2016 धारा 354 भा0द०सं० के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।
राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय द्वारा किया गया। उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर0 पी अहिरवार के न्यायालय द्वारा आरोपी गजेन्द्र सिंह को भा०दं०सं० की धारा 354 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध पाया। पीड़ित महिला की एकल साक्ष्य और अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.