सूदखोर के द्वारा बहादुर बैगा से 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामला शिकायतकर्ता बहादुर बैगा पिता धिरगज बेगा उम्र 61 वर्ष निवासी इन्द्रानगर राजनगर का शिकायत दिया कि वह अनूपुपुर जिले के रामनगर थाना अंतर्गत 5/6 खदान कालरी राजनगर से दिनांक 30/04/2022 को रिटार्यर हुआ था जिसका फण्ड, ग्रेज्युटी सीएमपीएफ, एलआईसी का पैसा उसके सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा न्यू राजनगर के खाते में 60 लाख रूपये आया।
शिकायतकर्ता बहादुर बैगा, रामजी यादव निवासी ईन्द्रानगर राजनगर से किराना सामान एवं कर्ज में पैसा लिया था जिससे रामजी यादव द्वारा उसे विश्वास मे लेकर धोखे से कई कोरे चेको में हस्ताक्षर कराकर उसके खाते से 27 लाख रूपये माह अप्रैल वर्ष 2022 से माह मई वर्ष 2023 तक 13 माह की अवधि में अपने खाता में धोखाधडी कर तथा फरियादी को धोखे में रखकर ट्रान्सफर कर हडप लिया था, कि शिकायत जांच पर थाना रामनगर में अपराध क्र0 161/ 23 धारा 420 ता. हि. 34 म0प्र0 ऋणियो का सरंक्षण अधि0 एवं 3(2) (VA) एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
रामनगर पुलिस द्वारा आदिवासी व्यक्ति के पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई को हडप लेने के कारण प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण की शीघ्रता से विवेचना की गई, बैंक से आवश्यक दस्तावेज लेन देन सम्बंधी प्राप्त किये गये तथा दिनांक 25.05.2023 को प्रकरण के आरोपी रामजी यादव पिता स्व० जंगी यादव उम्र 55 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 13 ईन्द्रानगर राजनगर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ पर जुर्म करना स्वीकार किया तथा फरियादी का हडपा गया पैसा 27 लाख रूपये, 03 नग चेक एवं 01 पासबुक जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की गई। इस प्रकार रामनगर पुलिस द्वारा धोखाधडी व सूदखोरी के प्रकरण त्वरित कार्यवाही करते हुते 24 घण्टे के भीतर फरियादी का धोखाधडी पूर्वक लिये गये पैसे कुल 27 लाख रूपये जप्त किया गया ।