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अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पढ़िए पूरी जानकरी

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कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के आर्थिक उत्थान हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा दो योजनाएं संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग इकाई के लिए एक लाख से पचास लाख तक एवं सर्विस इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से पचीस लाख तक का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। पात्रता 18-45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो। ब्याज अनुदान 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान सात वर्ष तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की स्थिति में देय होगी एवं गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय होगी ।
इसी प्रकार डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत दस हजार से एक लाख तक के ऋण की पात्रता होगी, ब्याज अनुदान 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की स्थिति में देय होगी एवं गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय होगी ।
उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं के आवेदन पत्र एम.पी. आन लाइन के समस्त पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकेगे। आवेदन के साथ 8वीं की अंक सूची, आधार कार्ड, कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की प्रति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस (इनमें से कोई एक ) संलग्न करना होगा ।
रिपोर्टर/धर्मेन्द्र साहू 
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