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MP में शिक्षकों की ट्रांसफर गाइडलाइन जारी करना होगा ये काम नही तो नही हो पाएगा तबादला

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मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिक्षकों के तबादले से जुड़ी अहम खबर सामने आई है. मप्र शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तबादले के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी. स्थानांतरण आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे. कोई भी आवेदन सीधे संचालनालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

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अपनाए जाएगे ये मापदंड

पहले जिला स्तर पर रिक्ति की जांच की जायेगी, फिर इसे निदेशालय को भेजा जायेगा. सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट, मॉडल स्कूल में पदस्थ शिक्षकों का स्थानांतरण समान श्रेणी के स्कूलों में किया जाएगा। नई भर्ती से दूसरे जिलों में तैनात शिक्षकों का रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर तबादला किया जाएगा।

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5 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

इसके लिए स्थानांतरण के लिए आवेदन पांच अगस्त तक प्राप्त किये जायेंगे. आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण के कारण कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं रहना चाहिए। पिछले तबादले में कई स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। आपको बता दें कि तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद सभी विभागों में तबादले किए जा रहे हैं.

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