25.1 bhopal
होम स्टेट न्यूज देशविदेश राजनीति क्राइम ऑटो मोबाइल मेरा पैसा मनोरंजन टेक ज्ञान लाइफ स्टाइल जॉब वाइल्ड लाइफ
---Advertisement---

भारत विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा एक आरोपी जिसने भारत विरोधी नारे लगाए गए थे उसे अनोखी सजा सुनाई है। आरोपी को तिरंगे की सलामी और 21 बार भारत माता की जय कहने को कहा गया है। दरअसल पूरा ...

Photo of author

खबरीलाल Desk

भारत विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा एक आरोपी जिसने भारत विरोधी नारे लगाए गए थे उसे अनोखी सजा सुनाई है। आरोपी को तिरंगे की सलामी और 21 बार भारत माता की जय कहने को कहा गया है।

दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है जहां एक आरोपी फैजल उर्फ फैजान के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। उक्त मामले में शिकायत उपरांत पुलिस के द्वारा अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था और 17 में 2024 को गिरफ्तार करके भोपाल की मिसरोद थाने में आरोपी को धारा 153 के तहत जेल भी भेज दिया गया था।

उक्त मामले में सुनवाई करते हुए एमपी हाई कोर्ट जबलपुर के जस्टिस डीके पालीवाल की एकल पीठ ने कड़ी शर्तों के साथ महीने की पहली और आखिरी मंगलवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 के बीच थाने में उपस्थित होकर राशिद हज को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी गई है।

Leave a Comment

error: NWSERVICES Content is protected !!