मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नई नीति में बदलाव किया गया है. संविदा कर्मचारियों के हित में विज्ञापन लागू किये गये हैं। नई नीति में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उनके कुल पदों का 50 प्रतिशत अथवा सीधी भर्ती की 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित रहेंगी।
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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राज्य के ढाई लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नई नीति में बदलाव किया गया है. संविदा कर्मचारियों के हित में विज्ञापन लागू किये गये हैं। नई नीति में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उनकी कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत या सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।
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दरअसल, संविदा नीति का फैसला शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक में ही हो गया था. सीएम शिवराज सिंह ने संविदा कर्मियों की महापंचायत में उन्हें नियमित पद के समान वेतन देने समेत अन्य घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
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इसके साथ ही विभागों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे और भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव करने के लिए कहा गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, मंडल, परिषद, संस्थाएं अपने संविदा कर्मियों के लिए इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में अपने स्तर पर उचित निर्णय ले सकते हैं।
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दिशा-निर्देशों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित पदों पर संविदा पर नियुक्ति के अवसर, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, नियमित पदों के साथ संविदा की समता का निर्धारण, उनका पारिश्रमिक एवं वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश की स्वीकार्यता, उनके साथ अनुबंध का निष्पादन, उनकी सेवा से संबंधित ग्रेच्युटी का भुगतान, उनकी सेवा से संबंधित लाभ, उनके आश्रितों को लाभ आदि सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश शामिल हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।
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ये लाभ संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा
- संविदा कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति।
- 1 अप्रैल, 2018 से पहले नियुक्त संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान के अनुसार मूल वेतन का 100 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।
- 15 दिन की विशेष छुट्टी भी दी जायेगी. नियमित कर्मचारियों की तरह मातृत्व और 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पारिश्रमिक में वृद्धि होगी।
- काम करने के लिए बार-बार कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी.
- बिना कारण बताए सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाया जायेगा।
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