कलेक्टर बुद्धेश वैद्य ने प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय मोहार टोला (लखनौटी) संकुल केन्द्र शा०के० उ०मा०वि०मानपुर वि०खं० मानपुर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की कंण्डिका 9 में प्रावधानित शक्तियों का अमल में लाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय वि०ख० शिक्षा अधिकारी मानपुर नियत किया जाता है। संबंधीजन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी।
मिड दे मील का बेचा चावल पी ली शराब
शास०प्राथणशाला मोहार टोला (लखनौटी) के एस०एम०सी० अध्यक्ष मुकेश सिंह द्वारा दूरभाष पर बी०आर०सी०समन्वयक मानपुर जिला उमरिया को सूचना दी गई कि विद्यालय में (पदस्थ शिक्षक दयाराम सिंह (प्राप०शि०) विद्यालय में शराब पीकर आए बच्चों को डाटें और विद्यालय से एम०डी०एम० का चावल लगभग 10 कि०ग्रा०निकाल कर ले गए तथा उसे बेंचकर फिर से शराब पीकर पुनः विद्यालय में उपस्थित हुए और विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को डांट-फटकार किया गया तथा विद्यालय खुला छोड़कर अपने घर चले गए, जिसके बाद बच्चों द्वारा विद्यालय में ताला बंद किया गया।
विभागीय जांच के दौरान हुआ खुलासा
उक्त के संबंध में समय 3:40 बजे विकास खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र मानपुर द्वारा उक्त विद्यालय में उपस्थित होकर ग्रामीणजन बच्चों, एस०एम०सी० अध्यक्ष एवं रसोईया की उपस्थिति में जांच की गई। जांच के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक अरुणोदय पटेल (प्रा०शि०) प्रशिक्षण हेतु बी०आर०सी०मानपुर गए हुए थे, जिसके कारण दयाराम सिंह द्वारा विद्यालय संचालन किया जाना था।
ग्रामीणों ने भी की शिकायत
ग्रामीणजनों द्वारा बताया गया कि दयाराम सिंह आये दिन विद्यालय में अनुपस्थिति रहते है। जिसकी सूचना संकूल प्राचार्य शा० उ०मा०वि०कन्या मानपुर को संस्था प्रमुख एवं जनशिक्षक मानपुर द्वारा लिखित में दी गई थी। दयाराम सिंह (प्रा०शि०) शा०प्रा०वि०मोहार टोला (लखनोटी) मानपुर से उपरोक्त के संबंध में प्रतिउत्तर चाहा गया किंतु दयाराम सिंह द्वारा अपने वरिष्ठ कार्यालय से जारी आदेश/ निर्देशों की खुली अवहेलना कर आज दिनांक तक कारण बताओं सूचना सपत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि दयाराम सिंह (प्रा०शि०) अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति बेहद उदंड लापरवाह एवं उदासीन हैं। श्री सिंह का कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंण्डिका 03 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर यह कार्यवाही की गई है।
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