हरदा में हुई घटना के बाद जगा प्रशासन, जांच के दौरान 120 मैट्रिक टन अमोनिया नाइट्रेट का खुले में किया गया था भंडारण, विस्फोटक सामग्री को नियम के तहत रख रखाव न किया जाना पाए जाने पर कलेक्टर अरुण कुमार ने लाइसेंस किया रद्द, हरदा में हुई घटना के पहले तक प्रशासन रहा सोता, इसके अलावा और भी कई कंपनियों के विस्फोटक सामग्री की हुई निरीक्षण, कलेक्टर ने सभी कंपनी को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई.
क्या लिखा है आदेश में
क्रमांक/ 120 /आर.डी.एम. विस्फोटक /2024, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 26/1368/ 2015/ दो सी-2 भोपाल दिनांक 06.02. 2024 से प्राप्त निर्देश के पालन में जिले में स्थापित विस्फोटकों से संबंधित औद्योगिक इकाईयों का उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस का दर गठित कर संयुक्त निरीक्षण कराया गया।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिंगरौली एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिंगरौली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि “मे० नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बलियरी पैक्न, जिला सिंगरौली के परिसर में लगभग 120 मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट खुले में बहार रखा हुआ पाया गया। अमोनियम नाइट्रेट के बाहर भण्डारण से विस्फोट होने की आशंका होने से उक्त कंपनी का लायसेंस निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। ताकि भविष्य में संभावित जनहानि को रोका जा सके।” उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रमाणित है कि में० नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बलियरी वैढ़न, जिला सिंगरौली द्वारा विस्फोटक नियम 2008 में उल्लेखित अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं उक्त औद्योगिक इकाई को वर्तमान स्थल पर उत्पादन जारी रखने हेतु प्रदान की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 1207/आर-डी.एम./विस्फोटक/2023 सिंगरौली, दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया गया है।
अतएव विस्फोटक नियम 2008 के नियम 115 के तहत मे० नवभारत फ्यूज कंपनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बलियरी वैदव, जिला सिंगरौली को प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक 1207/आर-डी.एम./विसकोटक/2023 सिंगरौली, दिनांक 27.12.2023 तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
धर्मेन्द्र साहू