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CM के ट्वीट के बाद एक्शन में आए कलेक्टर उमरिया बुलाई बैठक जानिए पूरा मामला

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CM के ट्वीट के बाद एक्शन में आए कलेक्टर उमरिया बुलाई बैठक जानिए पूरा मामला
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  • गणवेष एवं पुस्तकों के संचालन में अषासकीय स्कूल की नही चलेगी मनमानी
  • निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों का अध्यापन पाये जाने पर स्कूल संचालको के विरूध्द होगी कार्यवाही – कलेक्टर

उमरिया 2 अप्रैल । प्रदेष शासन के निर्देषानुसार स्कूलों में प्रवेष की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शासकीय एवं अशासकीय स्कूलो में शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पुस्तकों से ही अध्यापन का कार्य संपन्न होना चाहिए। एनसीआरटी या प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकों से ही विद्यार्थियो की पढाई संपन्न कराई जाए । किसी अन्य प्रकाशक या मुद्रक की पुस्तके अध्यापन कार्य उपयोग नही की जाए और नही विद्यार्थियो के गणवेश या अन्य अध्यापन सामग्री के लिए उनके अभिभावको पर दबाव डाला जाएगा । और न ही किसी निष्चित दुकान से गणवेष या अध्यापन सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य किया जाएगा, अन्यथा संबंधित स्कूली संस्थाओ एवं उनके संचालक मण्डल के विरूध्द शासन के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगीं। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिले में संचालित अषासकीय शालाओ के संचालकों एवं उनके प्राचार्यो को बैठक के माध्यम से दिए।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी एम एस गौर, जिला समन्वयक सर्व षिक्षा अभियान सुषील मिश्रा, अशासकीय स्कूल संचालक एवं प्राचार्य उपस्थित रहे।

राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है कि स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीईआरटी , सीबीएसई , एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यकम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेषध्निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री अथवा यूनिफार्म करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है।
इस संबंध में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 6 एवं 9 तथा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 एवं 9 को संज्ञान में लिया जाये। म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 (1) (घ) में स्पष्ट उल्लेख हैं कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तके, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विकताओं से कय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से कय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस आशय की शिकायते प्राप्त होने की स्थिति में नियम 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित विद्यालय के विरूद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।

CM के ट्वीट के बाद एक्शन में आए कलेक्टर उमरिया बुलाई बैठक जानिए पूरा मामला
Collector Umaria came into action after CM tweet, called a meeting, know the whole matter

Madhya Pradesh उमरिया
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मैं पिछले 5 शाल से ज्यादा समय से Content Writing कर रहा हूँ। मैंने Bcom से Graduation किया है। मुझे Automobile और Tech मे ज्यादा इंट्रेस्ट है इसीलिए मैं इन पर लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ।
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