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Katni News : कलेक्टर ने जारी किया यह सरकारी आदेश उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध दर्ज होगी तत्काल एफआईआर

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Katni News :  कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर आम जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार को इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट रोमानुस टोप्पो द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों एवं संबंधित संस्था द्वारा असफल बोरिंग, और ट्यूबवेल को खुला छोड़ दिया जाता है ।जिससे इस क्षेत्र के बच्चों की खुले हुए बोर में गिरने की संभावना बनी रहती है। वैसे भी सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी आए दिन बच्चों के बोर में गिरने की खबरों से रूबरू होते रहते हैं। इसलिए इस मामले में सभी को सावधान और सतर्क रहना जरूरी है।

बैतूल हादसे से लिया गया सबक :

आदेश में हाल ही में बैतूल जिले में घटित हुई घटना जिसमें बच्चे के गिरने की  खबर आई थी, को उल्लेखित करते हुए कहा गया कि आम जनों की सुरक्षा हेतु असफल और खुली बोर तथा ट्यूबवेल को तत्काल बंद किया जाना जनहित में आवश्यक है।

 

पंचायत स्तर पर होगी जाँच :

सोमवार को जारी तदाशय  के आदेश में कहा गया कि संपूर्ण कटनी जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेत, खलिहान में होने वाले बोर और ट्यूबवेल खनन कराने उपरांत एक भी बोर और ट्यूबवेल खुला नहीं रखा जाएगा ।उसे तत्काल ढककर बंद रखा जाएगा। आदेश में निर्देशित किया गया है कि इस मामले में पंचायत स्तर के अधिकारी जांच कर प्रतिवेदन दिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी FIR :

जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक और दांडिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

 

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IAS Avi Prasad Collector Katni Katni News
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संजय विश्वकर्मा खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल हिंदी में कंटेंट राइटर हैं। वे स्टॉक मार्केट,टेलीकॉम, बैंकिंग,इन्सुरेंस, पर्सनल फाइनेंस,सहित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें लिखते हैं।संजय को डिजिटल जर्नलिज्म में 8 वर्ष का अनुभव है।आप संजय से 09425184353 पर सम्पर्क कर सकते हैं।