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कलेक्टर उमरिया की ताबड़तोड़ कार्यवाही सूरज सिंह को जिला बदर किए जाने जारी किए आदेश

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कलेक्टर उमरिया की ताबड़तोड़ कार्यवाही सूरज सिंह को जिला बदर किए जाने जारी किए आदेश
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कलेक्टर ने सूरज सिंह को तीन माह की अवधि के लिए जिले की चतुर्दिक राजस्व् सीमाओ से किया निष्कासित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने सूरज सिंह पिता बुधराज सिंह उम्र 42 साल निवासी सुखदास चौकी अमरपुर थाना इंदवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिला शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी तथा डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है ।

अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर विर्निष्टि जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेंगे। आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्ते सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा। उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियो पर थाना प्रभारी थाना मानपुर को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा । आदेश के उल्लंघन की दशा में धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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उमरिया कलेक्टर उमरिया
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आदित्य खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।इन्हें डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव है।आदित्य टेक,ऑटो,मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, क्राइम और डेली इवेंट्स से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं।आदित्य चौपाल से भोपाल, मध्यभूमि के बोल, स्टेट वॉइस, बुंदेली दर्शन सहित कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट के वेब डवलपर भी हैं। इन्हें आप 09977114944 पर संपर्क कर सकते हैं।