Social Media : भड़काउ पोस्ट करने वालो की अब खैर नही,कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश
Social Media : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना का प्रकाशन 15 दिसम्बर को होगा तथा मतदान 5 जनवरी को होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 11 जनवरी को की जाएगी। जिले की 19 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद तथा पंच पदों के लिए निर्वाचन कराया जा रहा है।
सिंगरौली की इन पंचायतों में होगा उपचुनाव :
विकास खण्ड बैढ़न की ग्राम पंचायत गड़ेरिया, करकोसा, हर्दी,पड़री तथा विकास खण्ड चितरंगी की ग्राम पंचायत गोदवाली, ददर,सेमुआर, कसर,खरकटा,भौडार, बरमानी, महदेईया,नौढ़िया, करैला,खिरवा, गोरबी,चतरी, चुरकी,भलुगढ के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये
भड़काऊ पोस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध :
सोसल मीडिया में कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है. इसे देखते हुए जनसामान्य सुरक्षा, सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना और लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरूण कुमार परमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर भड़काऊ पोस्ट करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है.
भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना भी अपराध:
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो पोस्ट नहीं कर सकेगा इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे धार्मिक, साम्प्रदायिक और जातिगत भावना भडकती हो उसपर कमेंट, लाईक, शेयर और फारवर्ड नहीं करेगा.
ग्रुप एडमिन की होगी जिमेदारी :
ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान किया गया हो. आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगीsing