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तहसीलदार चंदिया एवं प्रभारी नायब तहसीलदार को कलेक्‍टर ने थमाया दिया कारण बताओ नोटिस

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खबरीलाल Desk
Jul 23, 2024 4:26 PM IST

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तहसीलदार चंदिया एवं प्रभारी नायब तहसीलदार को कलेक्‍टर ने थमाया दिया कारण बताओ नोटिस
— Collector issued show cause notice to Tehsildar Chandia and in-charge Naib Tehsildar

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उमरिया कलेक्‍टर धरणेन्‍द्र कुमार जैन ने राजस्‍व महा अभियान को गति प्रदान करने हेतु विगत दिनों तहसील चंदिया एवं सर्किल लोढा एवं कौडिया में अभियान के प्रगति की समीक्षा की तथा राजस्‍व महा अभियान के क्रियान्‍वयन में अपेक्षित गति नही पाए जाने पर तहसीलदार चंदिया कर्तव्‍य अग्रवाल तथा प्रभारी नायब तहसीलदार सर्किल कौडिया एवं लोढा कौशल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है । उन्‍होने स्‍पष्‍ट किया है कि अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्‍त नही की जाएगी । राजस्‍व विभाग का अमला ग्रामीण क्षेत्रो में राजस्‍व शिविरों का आयोजन करें तथा किसानो से आवेदन प्राप्‍त कर उनका निराकरण सुनिश्चित करें ।

तहसीलदार चंदिया एवं प्रभारी नायब तहसीलदार को कलेक्‍टर ने थमाया दिया कारण बताओ नोटिस

कलेक्‍टर धरणेन्‍द्र कुमार जैन ने तहसील चंदिया न्यायालय तहसीलदार तहसील चंदिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 119/1-12/2024-25 भूस्वामी रामकिशोर सिंह गोंड के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि दिनांक 24 जून 2024 के बाद पेशी नहीं लगाई गई है एवं प्रकरण समय-सीमा से बाहर हो गया है। तहसील चंदिया न्यायालय तहसीलदार तहसील चंदिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0147/1-12/2024-25 भूस्वामी बिट्टी बाई काछी के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पेशी नहीं लगाई गई है एवं प्रकरण समय-सीमा से बाहर हो गया है। तहसील चंदिया न्यायालय तहसीलदार तहसील चंदिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0024/34-27/2024-25 भूस्वामी ज्ञानेश्वरी श्रीवास्तव पिता अंबरीश प्रसाद के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पेशी नहीं लगाई गई है एवं प्रकरण समय-सीमा से बाहर हो गया है।

तहसील चंदिया न्यायालय तहसीलदार तहसील चंदिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0034/अ-70/2021-22 भूस्वामी मोहम्मद गौस ऊर्फ गोलू के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्रकरण आरसीएमएस में डिस्पोज़ कर दिया गया है किंतु कोई आदेश अपलोड नहीं है। शासन के निर्देशानुसार आरसीएमएस पोर्टल में पंजीबद्ध प्रकरणों का निराकरण शत-प्रतिशत किये जाने के निर्देश हैं। आपके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण प्रदेश स्तर पर जिले की प्रगति प्रभावित हुयी है। जो कि आपके पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। अतः क्यों न उक्त कृत्य के लिये आपके विरूद्ध म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी जाये। उक्त संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, आपका जवाब संतोषप्रद नहीं होने और समय-सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।

इसी तरह वृत्त कौडिया / लोढ़ा तहसील-चंदिया के न्यायालय का औचक निरीक्षण किया गया। तहसील चंदिया न्यायालय नायब तहसीलदार लोढ़ा/कौडिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0130/31-12/2022- 23 भूस्वामी रीता बाई यादव पिता धर्मेन्द्र यादव के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्रकरण आरसीएमएस में कोई आदेश अपलोड नहीं है। तहसील चंदिया न्यायालय नायब तहसीलदार लोढ़ा/ कौडिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0119/अ-12/2022- 23 भूस्वामी ताला प्रसाद पिता घीसल यादव के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्रकरण आरसीएमएस में कोई आदेश अपलोड नहीं है।

तहसीत चंदिया न्यायालय नायब तहसीलदार लोढ़ा कौडिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0015/1-6/2024- 25 भूस्वामी सावित्री साहू पति रघुनंदन साहू के प्रकरण का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्रकरण की पेशी नहीं लगाई गई है एवं प्रकरण समय सीमा से बाहर हो गया है। शासन के निर्देशानुसार आरसीएमएस पोर्टल में पंजीबद्ध प्रकरणों का निराकरण शत-प्रतिशत किये जाने के निर्देश हैं। आपके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण प्रदेश स्तर पर जिले की प्रगति प्रभावित हुयी है।

जो कि आपके पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। क्यों न उक्त कृत्य के लिये आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी जाये। उक्त संबंध में आप अपना जवाब पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, आपका जवाब संतोषप्रद नहीं होने और समय-सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये आप स्वतः

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