उमरिया – जिलादंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने दीपक उर्फ पिंटू व्दिवेदी पिता श्रवण कुमार व्दिवेदी उम्र 36 साल निवासी राम जानकी मंदिर के पास थाना मानपुर को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलो शहडोल, अनपूपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिंडौरी की चतुर्दिक सीमाओ से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है।
अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के भीतर विनिर्दिष्ट जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करेगा । आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा । उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियो पर थाना प्रभारी थाना मानपुर को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति मे छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा । आदेश के उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।