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खंडवा सांसद के निर्वाचन रद्द करने के मामले में लगी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

लोकसभा चुनाव 2024 में खंडवा संसदीय सीट से चुनाव लडे निर्दलीय प्रत्याशी और एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने विजयता बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप था कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने ...

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खबरीलाल Desk

खंडवा सांसद के निर्वाचन रद्द करने के मामले में लगी याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

लोकसभा चुनाव 2024 में खंडवा संसदीय सीट से चुनाव लडे निर्दलीय प्रत्याशी और एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने विजयता बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप था कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने अपने नामांकन पत्र में बुरहानपुर की सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का लोन डिफॉल्ट होने की जानकारी छिपाई थी।

अग्रवाल ने कोर्ट से मांग की थी कि पाटील का निर्वाचन रद्द कर, दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को सांसद घोषित किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका को पर्याप्त आधार न मानते हुए खारिज कर दिया।

रविवार को पत्रकार वाताँ में मनोज अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला त्रुटिपूर्ण है, और वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।इस पूरे मामले मे सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नही दी है।

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