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जिला बदर के मामले में हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

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जिला बदर के मामले में हाई कोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
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जिला कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, आदिवासी समाज के युवा के खिलाफ की थी जिला बदर की कार्यवाही, जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका सुनवाई में कलेक्टर के आदेश को माना गलत और याचिकाकर्ता को मुआवजे के तौर पर 50 हजार का हर्जाना देने के आदेश किये जारी।

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बुरहानपुर जिला कलेक्टर के खिलाफ हाई कोर्ट का आदेश कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, दरअसल पिछले वर्ष आदिवासियों ने जंगल कटाई के खिलाफ किया था आंदोलन कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जंगल कटाई को रोकने के लिए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था किन्तु कलेक्टर ने वन कटाई वालो को छोड़ आदिवासियों पर ही मामला दर्ज करते हुए जागृत आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता पर कार्यवाही करते हुए जिला बदर का आदेश जारी किया था जिसके खिलाफ अंतराम आवासे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर की कार्यवाही को गलत मानते हुए याचिकाकर्ता को हर्जाने के तौर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। वही जब इस संबंध में अंतराम आवासे से चर्चा की गई तो उन्होंने न्यायालय के आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि हमे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि जो भी निर्णय आएगा वह न्यायोचित होगा।

बुरहानपुर
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मैं पिछले 5 शाल से ज्यादा समय से Content Writing कर रहा हूँ। मैंने Bcom से Graduation किया है। मुझे Automobile और Tech मे ज्यादा इंट्रेस्ट है इसीलिए मैं इन पर लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ।
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