राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जून, 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर स्थानांतरण हेतु नीति जारी की गई थी। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है किन्तु कार्य सुविधा के दृष्टिगत उपरोक्त नीति की कण्डिका 9 का संशोधन किया गया है।
उक्त जानकारी को शासन के समस्त विभाग,समस्त विभागाध्यक्ष,समस्त संभागायुक्त,समस्त कलेक्टर,
और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेज कर अवगत कराया गया है।