गंभीर वित्तीय अनिमितता हुई प्रमाणित CMO ज्योति सिंह निलबिंत
अक्सर ऐसा कहा जाता है जब युवा वर्ग को मौका मिलता है तो युवा वर्ग तन मन धन से समाज और राष्ट्र की सेवा करने का प्रयत्न करता है। लेकिन इन दिनों कुछ अधिकारियों ने युवा वर्ग की इस छवि पर पानी फेर दिए हैं।प्रशासनिक प्रयोगस्थली उमरिया में नौरोजाबाद एक ऐसी नगर परिषद है जिसमे जब कोई अधिकारी बतौर सीएमओ जॉइन करता है तो उस पर भ्रस्टाचार का भूत इस कदर हावी हो जाता है कि वह ताबड़तोड़ कमाई के चक्कर मे अपने कैरियर को भी दांव में लगा देते है। कुछ अधिकारियों को छोड़ दे तो अमूमन जो नगर परिषद में आए एक बड़ी भ्रष्टाचार की ईबारत लिख कर चले गए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को जब ऐसे ही वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्योति सिंह के द्वारा पार किया तो आज उन्हें निलंबन का तमगा मिला है।
1 करोड़ से कुछ लाख काम के भ्रष्टाचार को लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक कि टीम ने जाँच की और उसका परिणाम यह हुआ कि बीते कुछ दिन पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्योति सिंह को अनूपपुर जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। वही अनूपपुर जिले के उक्त नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नौरोजाबाद का प्रभार दे दिया। हालांकि जब यह तबादला हुआ है तो दोनों अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी। उनके मातहतो के द्वारा ही जब जानकारी उन तक पहुंची तो वे स्तब्ध रह गए।
दोनों अधिकारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्टे की मांग की। उन्हें पूरा भरोसा था कि हाई कोर्ट अमूमन जैसा स्टे दे देता है वैसे ही उन्हें भी स्टे मिल जाएगा। और वे अपने काम में यूं ही लगे रहेंगे। लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को चौंका दिया और दोनों के स्टे की अपील को खारिज कर दिया। उमरिया जिले में सूबे के मुखिया के आगमन के कारणों से निलंबन में एक-दो दिन की देरी हुई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी का उड़नखटोला उड़ा। संभागीय तेज तर्रार आयुक्त ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नौरोजाबाद को निलंबित कर दिया।
हालांकि जिले में कुछ ऐसे अधिकारी भी है जिन पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप में हाईकोर्ट का डंडा पड़ सकता है।
क्या लिखा गया है आदेश में
जिला उमरिया अंतर्गत नगरपरिषद नौरोजाबाद में विगत 01 वर्ष में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों एवं सामग्री क्रय में व्यापक पैमाने पर की गई अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा आदेश क्र./323/जिशविअभि./2024, उमरिया दिनांक-05-08-2024 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली, जिला उमरिया की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय जांचदल गठित कर विस्तृत जांच कराई गई। जांच समिति ने प्रस्तुत निष्कर्ष में श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित पाया है।
कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) जिला उमरिया के प्राप्त प्रस्ताव क्र. 442, उमरिया दिनांक-23-10-2024 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र क्र.616, दिनांक-22-01-2025 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सात दिवस में जवाब चाहा गया किन्तु संबंधित द्वारा आज दिनांक तक उत्तर प्रस्तुत न करना उनकी स्वेच्छाचारिता एवं प्रकरण को अनावश्यक विलंबित रखने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।
श्रीमती सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत एवं दण्डनीय है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।