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उमरिया जिले में बाल श्रम को किया गया प्रतिबंधित कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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उमरिया जिले में बाल श्रम को किया गया प्रतिबंधित कलेक्टर ने जारी किए आदेश
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उमरिया/ खबरीलाल :  बाल श्रम रोकने के लिये कानून का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने, बच्चों का शोषण को बंद करने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 24, 39 और 45 में बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 म.प्र. भिक्षावृत्ति निवारण 1974 म.प्र. नियम 1977 किशोर न्याय (बालकों की देख रेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनयमन) अधिनियम 1986 संशोधन अधिनियम 2016 नियम 2017 के उपबंधों के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को बालश्रम में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है एवं 18 वर्ष के कम आयु के किशोर श्रमिकों को खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रिया में काम कराना पूर्णतः निषेध किया गया है। अधिनियमों के अंतर्गत बालक एवं किशोर मजदूरों से कार्य कराया जाना प्रावधानों के अनुसार अपराध है।

उमरिया जिले में बाल श्रम को किया गया प्रतिबंधित कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने शासन के निर्देश एवं अधिनियम के परिपालन हेतु बालको की शिक्षा सुनिश्चित करने, शोषण को रोकने, बाल श्रमिको के नियोजन को प्रतिबंधित करने तथा भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उमरिया जिला अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित अग्रिम आदेश पर्यन्त तक बाल श्रम, बच्चों का शोषण एवं भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित किया है ।

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