फर्जी भर्ती मामले में CMHO को कमिश्नर ने किया निलबिंत - खबरीलाल.नेट
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फर्जी भर्ती मामले में CMHO को कमिश्नर ने किया निलबिंत

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MP News : हम आपको बता दिन बीते दिनों सीएमएचओ डॉक्टर आर पी गुप्ता ने प्राइवेट एजेंसी से मिली भगत कर फर्जी तरीके से भर्ती की गई थी जिसकी मीडिया में खबर चलने के बाद छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सीएमएचओ के निलंबन को लेकर सागर कमिश्नर को पत्र लिखा था जिस पर आज सागर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने जांच करके सीएमएचओ आर पी गुप्ता पर निलंबन की कारवाही की है।

क्या लिखा है आदेश में

डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा सेडमेप की आड़ में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इंदौर से मिलीभगत कर अवैधानिक तरीके से 170 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भंडार क्रय नियमों का पूर्णतः उल्लंघन किया जाना, पूर्व में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी वर्ल्डक्लास सर्विसेस लिमिटेड का कार्य संतोषप्रद न होने पर भी सेडमेप को अनुशंसा पत्र दिया जाना, शासन नियमों के विपरीत स्वास्थ्य समिति तथा कलेक्टर, छतरपुर के अनुमोदन के बिना डॉ कृष्णप्रताप सिंह चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ामलहरा जिला छतरपुर, जिनके विरूद्ध लोकायुक्त में शिकायत की जांच प्रचलित होने के उपरांत भी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी बड़ामलहरा का प्रभार सौंपा जाना तथा डॉ हरगोविन्द सिंह राजपूत चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ामलहरा को कलेक्टर एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के बिना खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ामलहरा का प्रभार सौंपा जाना पाये जाना, कलेक्टर छतरपुर के बार-बार टीएल बैठकों / विभिन्न समीक्षा बैठकों / जिला स्तरीय व्ही.सी. में निर्देश देने के उपरांत भी आयुष्मान कार्य (70+ वंदना योजना) में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं लाये जाने, के अनुक्रम में कलेक्टर छतरपुर द्वारा पत्र क्र/179/ स्थापना/2025 दिनांक 12/03/2025 से डॉ गुप्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

कलेक्टर, छतरपुर के प्रस्ताव के अनुक्रम में डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-छतरपुर को कार्यालयीन ज्ञाप क्र/294/ शाखा पांच/ 2025 दिनांक 18/03/2025 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-16 के तहत आरोप ज्ञापन जारी कर नियत समयावधि में उत्तर चाहा गया।

डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर द्वारा पत्र क्र/40153 दिनांक 26/03/2025 से अपना प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया जो समाधानकारक नहीं पाया गया।

डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायत क्र 28569250 एवं समाधान ऑनलाईन प्रकरण क्र 1000003594 का गलत जवाब दर्ज किया जाकर अनुशंसा सहित स्पेशल क्लोजर का प्रस्ताव क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर को प्रेषित किया जाना, पाये जाने के अनुक्रम में कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पत्र क्र/247/ स्थापना / 2025 दिनांक 27/03/2025 से डॉ आर पी गुप्ता के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

डॉ आर पी गुप्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रेषित उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने तथा कलेक्टर छतरपुर के प्रस्ताव क्र/179 दिनांक 12/03/2025 एवं प्रस्ताव क्र/247 दिनांक 27/03/2025 से सहमत होते हुए प्रकरण में डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-छतरपुर प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत हो रहे हैं। डॉ गुप्ता द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। अतएव डॉ आर पी गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-छतरपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर नियत किया जाता है।

निलंबन अवधि में डॉ गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छतरपुर
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बीते दशक से सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता कर रहा हूं। देश के कई जाने-माने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान में काम कर चुका हूं।।मध्यप्रदेश के लीडिंग न्यूज़ पोर्टल Khabarilal.net के माध्यम से आप तक त्वरित और तथ्यपरक खबर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
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