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MP News : मवेशियों को सड़क पर खुला पड़ेगा महंगा पशुपालक के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही  

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MP News : मवेशियों को सड़क पर खुला पड़ेगा महंगा पशुपालक के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही  
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MP News : सड़क पर खड़े हुए आवारापशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं.कभी-कभी तोबाइक चालक या कर चालक की जान तक इस घटना में चली जाती है.उक्त मामले को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी Katni दिलीप कुमार यादव ने  नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।

संबंधित व्यक्ति,पशुपालक के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही  

कलेक्टर श्री यादव ने जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश में उल्‍लेखित किया है कि कोई भी व्यक्ति,पशुपालक अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है, तो संबंधित व्यक्ति,पशुपालक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

गौशाला संचालक को सौंपा जायें

कोई भी पशुपालक बीमार, रोगग्रस्त एवं विकलांग गौवंश एवं मवेशियों को किसी मार्ग सडक पर नहीं छोड़े। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जायें।

करायें मुनादी

नेशनल हाइवे और मुख्य मार्गों से लगी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय इस आदेश की मुनादी करा कर सूचना देवें ताकि पशुपालक अपने गौवंश को अपने घर में बांध कर रखें।

पंचायतें व नगरीय निकाय करें कार्रवाई

गौवंश के सड़कों में विचरण पर रोक लगाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होंगे। गौवंश के सड़कों पर विचरण पर रोक लगाने नगरीय निकाय और पंचायतें आवश्यकतानुसार अस्थाई तौर पर वालेंटियर्स की भी सेवाएं ले सकतीं हैं।

सड़क निर्माण विभाग की जिम्‍मेदारी तय

जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने आदेश में स्पष्‍ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना आदि द्वारा निर्मित सड़को पर घुमन्तु गौवंश एवं मवेशियों के विचरण पर प्रतिबंध लगाने एवं रोकने हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सड़क निर्माण विभाग का होगा। संबंधित सड़क निर्माण विभाग सतत पेट्रोलिंग की कार्यवाही करते हुये गौवंशों एवं मवेशियों को सड़क पर आने से रोकना सुनिश्चित करेंगे। सड़क दुर्घटना में मृत पशुओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था करेंगे, साथ ही घायल पशुओं के ईलाज हेतु उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास कटनी से संपर्क कर तत

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कटनी
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आदित्य खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।इन्हें डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव है।आदित्य टेक,ऑटो,मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, क्राइम और डेली इवेंट्स से जुड़ी खबरों में रुचि रखते हैं।आदित्य चौपाल से भोपाल, मध्यभूमि के बोल, स्टेट वॉइस, बुंदेली दर्शन सहित कई बड़ी न्यूज़ वेबसाइट के वेब डवलपर भी हैं। इन्हें आप 09977114944 पर संपर्क कर सकते हैं।
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