शाजापुर, ब्रजकुमार राठौर| न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी बी,एस सोलंकी ने शाजापुर नगर के हाट मैदान बाजार स्थित जय शिव सांची पार्लर खाद्य कारोबारकर्ता लखन पिता हरिनारायण विश्वकर्मा पर बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय करने पर दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2025 नियम 2011 की धारा 49 के तहत 25000 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था
उल्लेखनीय हे की विगत 03 दिसंबर 2024 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के साथ उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था।