Umaria News : उमरिया जिला पंचायत सीईओ आईएएस अभय सिंह ओहरिया की शिकायत पर मानपुर थाना में अपराध क्रमांक 287/25 BNS की धारा 221,296,11 5(2),351 (3),3(5) के तहत सेमरा निवासी पंचायत सचिव राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य पर मामला दर्ज किया गया है।एसडीओपी डॉ नागेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है।जांच उपरांत धाराओं में इजाफा किया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला
जनपद पंचायत मानपुर में बैठक के दौरान पंचायत सचिव व अन्य के द्वारा उमरिया जिला पंचायत सीईओ आईएएस अभय सिंह ओहरिया के साथ अभद्रता की गई थी।उक्त पंचायत सचिव पर घटना उपरांत निलंबन की कार्यवाही भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है।
क्या लिखा था निलंबन पत्र में
क्रमांक / 2197/पंचा. सेल/जि.पंचा./नस्ती क्र.-0/2025, अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2025 को जनपद पंचायत मानपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान सचिव श्री राजेन्द्र प्रताप द्विवेदी, ग्राम पंचायत पनपथा अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत बचहा की प्रगति संतोषप्रद नहीं पाई गई। जिस पर प्रगति न होने के संबंध में पूंछे जाने पर श्री द्विवेदी द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान ही अधोहस्ताक्षरकर्ता से अभद्रता करते हुए यह बोला गया कि मैं ग्राम पंचायत में इसी प्रकार से कार्य करता हूँ, आपको जो करना हो कर लों, इसी के साथ श्री द्विवेदी मीटिंग छोडकर बाहर चले गये व कुछ समय बीतने के बाद श्री द्विवेदी द्वारा 20-25 स्थानीय गुण्डों को इकट्ठा कर जनपद पंचायत मानपुर कैम्पस का घेराव करते हुए जनपद पंचायत के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया गया। साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। श्री द्विवेदी का शासकीय सेवक होते हुए इस प्रकार का कृत्य किया जाना शासकीय सेवा नियम के विपरीत है।
इस प्रकार श्री राजेन्द्र प्रताप द्विवेदी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पनपथा, अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत बचहा जनपद पंचायत मानपुर को अपने पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दोषी पाया गया है। जो म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 03 के विपरीत है।
उक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए, श्री राजेन्द्र प्रताप द्विवेदी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पनपथा, अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत बचहा जनपद पंचायत मानपुर को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मानपुर नियत किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।












