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सीहोर जिला न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला,चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर बाला साहब भावकर को सुनाई गई 250 वर्ष की सजा
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भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के आधार पर 250 वर्षों की सजा सुनाई और साथ में अन्य 3 सह आरोपियों 10 -10 साल की सजा भी सुनाई गई
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लोगों से ठगी करने के मकसद से साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 साल में पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया और जब पैसा देने का समय आया तो कंपनी ऑफिस में ताला लगाकर आरोपी फरार हो गए
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आरोपियों के खिलाफ 2016 में लोगों ने एफआईआर कराई जिसमें आज कंपनी के डायरेक्टर महाराष्ट्र निवासी बाला साहब को 250 वर्ष की सजा सुनाई गई
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