कांग्रेस नेता की राइस मिल हुई सील EOW ने पाई थी गड़बड़ी

   

मप्र के डिंडोरी जिला के कोहका स्थित नर्मदा राइस मिल में ईओडब्ल्यू जबलपुर के द्वारा छापेमार कार्यवाही 2 मई को की गई थी,कार्यवाही बेहद गोपनीय रखी गई थी,जिसपर भोपाल स्तर से निर्देश मिलने के बाद गुरुवार की दोपहर को नर्मदा राइस मिल को सील करने की कार्यवाही की गई है,इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने भोपाल में धारा 420,409 के तहत दर्ज कराया है।जिसके बाद आगे की कार्यवाही डिंडोरी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

इस कार्यवाही में डिंडोरी एसडीएम राम बाबू देवांगन,तहसीलदार शांतिलाल विश्नोई,नान विभाग के जिला प्रबंधक मुकुल त्रिपाठी,खाद्य इंस्पेक्टर आकाश तुरकर,डिंडोरी कोतवाली पुलिस मौके पर शामिल रही।

पूरे घटनाक्रम में नान विभाग के जिला प्रबंधक मुकुल त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि ईओडब्ल्यू के द्वारा इनकी जांच की गई थी इनके पास शासन के द्वारा दिए धान कम पाए गए है, इस संबंध में मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पर कलेक्टर द्वारा मुझे इनके साथ भेजा क्या है राइस मिल सीज की गई है, लगभग 30 लाट कम पाए गए हैं इसकी अनुमानित कीमत लगभग तीन करोड़ है, जिले के बहुत सारे केंद्रों में माल रखा हुआ है वहां से उठाते हैं मिलिंग करा कर चावल को जमा करते। जितना नर्मदा राइस मिल ने उठाया है उतना जमा नही किया उतना कम पाया गया है। 30 जून तक समय सीमा है 30 जून तक जमा कर सकते है।

इस पूरे मामले पर नर्मदा राइस मिल के मालिक रमेश राजपाल ने बताया कि ईओडब्ल्यू के द्वारा 2 मई को छापेमार कार्यवाही की थीं,जिसमें उन्होंने मिल में पाया कि धान ओर चावल कम है,मेरे द्वारा ईओडब्ल्यू को जवाब दिया गया कि मेरे धान परिसर के अलावा मेरे वेयर हाउस में भी माल रखा हुआ है,कुछ धान और माल मेरा ट्रांसपोर्ट में भी रखा हुआ है,तीन दिनों से मेरी गाड़ियां निगवानी गोदाम में खड़ी हुई है जो खाली नही हुई है,मैंने सिविल कारपोरेशन से अनुबंध किया है,17 मार्च 2023 से 30 जून 2023 तक मेरी समय सीमा है जमा करने की,अगर में उस समय सीमा में जमा नही कर पाता हूं तो मेरी सिक्योरिटी राशि से राशि काटनी चाहिए,चूंकि में एक राजनैतिक दल का हु यह कार्यवाही द्वेषपूर्ण की जा रही है। हमारा अगला कदम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेंगे। आज मेरे मिल परिसर,वेयर हाउस,दफ्तर को सील किया गया है।

EOW ने जांच में यह पाया

नर्मदा राइस मिल के संचालक रमेश राजपाल पिता श्री गंगना राजपा 43 वर्ष द्वारा सनेही धाम कालोनी ,वार्ड नं 06 डिंडोरी का मप्र स्टेट सिविल सप्लाई करेशन जिला डिंडोरी से 300 का अनुबंध था जिसमे संचालक द्वारा 282 टन लाट का धान उठाव किया गया,जिसके बदले में 222 लाट चावल दिनांक 02 मई 2023 तक जमा किया गया है,शेष 60 लाट मिल संचालक के पास जमा है,जांच के दौरान ही शेष 60 लॉट धान का भौतिक सत्यापन मुकुल त्रिपाठी, वेद प्रकाश श्याम ,मैनेजर नर्मदा राइस मिल तथा रमेश राजपाल संचालक नर्मदा राइस मिल के समक्ष किया गया, भौतिक सत्यापन पर सी एम आर सीट में शेष 60 लाट धान के विरुद्ध में 9 लाट धान व 16 लाट चावल कुल 25 लाट धान एवं चावल पाया गया । इसमें 35 लाट धान भौतिक सत्यापन पर कम पाई गई जिसे नर्मदा राइस मिल के संचालक रमेश राज्यपाल एवं प्रोपराइटर राज्यपाल द्वारा शासन से धोखाधड़ी कर शासन से प्राप्त होने वाली धान को खुले बाजार में विश्वास का अपराधिक शासन को तीन करोड़ 3 लाख 10 हजार रु आर्थिक क्षति कार्य जाने पर नर्मदा राइस मिल का जिला डिंडोरी के संचालक और प्रोपराइटर के खिलाफ धारा की 420 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

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