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Suspended : कलेक्टर उमरिया ने श्रम निरीक्षक को किया निलंबित बताया ये बड़ा कारण

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कलेक्टर डा0 कृष्ण देव त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन करने वाली बहनों के खाते का आधार लिंक कराने एवं खाते को डीबीटी इनेबिल्ड का कार्य कराने हेतु जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्रामीण बैंक कौडि़या के लिए उमाशंकर त्रिपाठी श्रम निरीक्षक श्रम विभाग की ड्युटी  नोडल अधिकारी के रूप मे लगाई थी। परंतु श्री त्रिपाठी 29 मई को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही हुए और न ही किसी अधिकारी, कर्मचारी से दूरभाष मे लगातार संपर्क करने पर फोन रिसीव किया।

साथ ही नायब तहसीलदार वृत्त कौडि़या के मौका पंचनामा अनुसार आज दिनांक को आप अपने कर्तव्य स्थल में उपस्थित नहीं पाये गये जबकि उक्त योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। उक्त संबंध में पूर्व में भी बैठकों / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति में सुधार लाने हेतु किया जाता रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उमाशंकर त्रिपाठी द्वारा अपने कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं ली जाती है।

फलस्वरूप उमाशंकर त्रिपाठी का उक्त कार्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता है, जो म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 03 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

कलेक्टर डा त्रिपाठी ने उमाशंकर त्रिपाठी श्रम निरीक्षक श्रम विभाग जिला उमरिया को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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