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कलेक्टर ने तीन BLO को किया निलंबित

आयोग के निर्देशानुसार समस्त बीएलओ को फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण – 2023 हेतु  25 मई 2023 से 23 जून 2023 तक घर-घर जाकर सत्यापन करने हेतु आदेशित किया गया था तथा घर-घर सत्यापन के दौरान मतदाताओं ...

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Sanjay Vishwakarma

आयोग के निर्देशानुसार समस्त बीएलओ को फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण – 2023 हेतु  25 मई 2023 से 23 जून 2023 तक घर-घर जाकर सत्यापन करने हेतु आदेशित किया गया था तथा घर-घर सत्यापन के दौरान मतदाताओं से नाम जोडने काटने एवं संशोधन संबंधी आवेदन प्राप्त कर प्राप्त आवेदन को उसी दिन बी एल ओ एप्प  पर दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु श्री रविकांत शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शा.मा.शाला नरवार एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 27- नरवार वि.स. क्षेत्र 89-बांधवगढ द्वारा उक्त कार्य एवं बीएलओ के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है, श्री शर्मा, प्राथमिक शिक्षक द्वारा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना गई है। श्री शर्मा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर कृष्ण देव त्रिपाठी ने श्री रविकांत शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शा.मा.शाला नरवार एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 27 -नरवार विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ़ को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुचि न लेने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना व निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय विधानसभा क्षेत्र 89-बांधवगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

इसी प्रकार  कृष्णावतार सिंह, सहायक शिक्षक शा.प्रा.शाला निपनिया एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 208- निपनिया विधानसभा क्षेत्र 89-बांधवगढ को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुचि न लेने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना व निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय विधानसभा क्षेत्र 89-बांधवगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

इसी तरह  राकेश राय, माध्यमिक शिक्षक शा.उ.मा.वि.बालक कालरी उमरिया एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 139- उमरिया विधानसभा क्षेत्र 89-बांधवगढ़ को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुचि न लेने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना व निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय विधानसभा क्षेत्र 89- बांधवगढ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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Article By : Aditya

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