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बरगवां स्थित पंजाब फ्रूट कंपनी के कोल्ड स्टोरेज हुआ सील लाइसेंस की शर्ताे का पाया गया उल्लंघन

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  • बरगवां स्थित पंजाब फ्रूट कंपनी के कोल्ड स्टोरेज हुआ सील लाइसेंस की शर्ताे का पाया गया उल्लंघन
  • टोस्ट एवं फलों को पकाने हेतु इथिलिन कैमिकल का नमूना जांच हेतु भेजा गया प्रयोगशाला
  • बिना लाइसेंस फल एवं टोस्ट का पाया गया संग्रहण

कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए बाजार में विक्रय हो रहे फ्रूट, फ्रूट जूस, आइसक्रीम, कोल्ड्रिंक वगैरह की जांच हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा बुधवार को बरगवां कटनी स्थित पंजाब फ्रूट कंपनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर फल आम, अंगूर, एप्पल, स्ट्राबेरी मोसम्मी वगैरह विक्रय हेतु संग्रह कर रखे हुए पाए गए। उक्त गोडाउन में फल के साथ ही टोस्ट काफी मात्रा में संग्रह कर विक्रय हेतु रखा जाना पाया गया। 

मौके पर उपस्थित संचालक राकेश चक्रवर्ती से उक्त व्यवसाय का एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की मांग किये जाने पर लाईसेंस नही दिखानें पर उक्त गोडाउन के दोनो कोल्ड स्टोरेज को सील करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मौके से टोस्ट एवं फलों को पकाया जाने वाला इथिलिन कैमिकल के नमूने जांच हेतु लिए जाकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। 

रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमाुनसार वैधानिक कारवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि उक्त गोडाउन में लाइसेंस की शर्ताे के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है। श्रीमती सोनवानी ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिले मे इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। कार्यवाई के दौरान नायब तहसीलदार अतुलेश सिंह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा उपस्थित रहेे।

 

 

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