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MP का इकलौता जिला जहां Collectorate Office में पत्रकारों की एंट्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक !

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Jul 1, 2025 10:00 AM IST

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MP का इकलौता जिला जहां Collectorate Office में पत्रकारों की एंट्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक
— MP का इकलौता जिला जहां Collectorate Office में पत्रकारों की एंट्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक

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MP News : एमपी अजब है सबसे गजब है टैगलाइन अपने एमपी के पर्यटन विभाग के वीडियो में जरूर देखी होगी.लेकिन फैसले लेने के मामले में भी एमपी के अधिकारी बहुत ही अजब और गजब हैं.जिले में जब कोई व्यक्ति अपनी छोटी-मोटी समस्याओं से परेशान होकर के या कोई सामाजिक संगठन किसी सामाजिक हित की बात को रखने के लिए जब दलबल के साथ में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं तब उनकी समस्याओं को अधिकारी सुनते हैं और उसे पर माकूल जवाब देते हुए समस्याओं का समाधान भी करते हैं.लेकिन क्या हो जब Collectorate Office में ही एंट्री पर रोक लग जाए. कलेक्टर डिंडोरी के द्वारा जारी एक आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामाजिक संगठनों सहित पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रकारों पर बैन लगाने के लिए इतना भारी भरकम आदेश जारी किया गया है.क्योंकि हाल ही में कुछ आदिवासी महिलाओं को जेल भेजने के लिए जब एक अधिकारी के द्वारा कहते हुए वह वीडियो में कैद हुए थे वीडियो वायरल होने के बाद में आदिवासी जिले के अधिकारियों की मनसा पर प्रश्न चिह्न भी उठे थे.

क्या लिखा है आदेश में – 

कलेक्टर कार्यालय परिसर डिण्डौरी में राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों व समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, शासकीय अर्धशासकीय अधिकारी / कर्मचारी संघों द्वारा सामूहिक रूप से सैकडों और कभी कभी हजारों की संख्या में जूलूस, रैली के रूप में अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रवेश करते हैं एवं भारी भीड एकत्रित कर लाउडस्पीकर से नारेबाजी के साथ ज्ञापन प्रस्तुतकर्ता संघों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है।

इस कारण से आवागमन अवरूद्ध व बलवा, दंगा आदि की भी आशंका रहती है। जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा एवं लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों ऐसी नहीं हैं कि उस व्यक्ति / व्यक्तियों पर. जिसके विरूद्ध यह आदेश निंदिष्ट है, सूचना तामीली सम्यक् समय में करने की गुंजाइस हो, अतः एक पक्षीय रूप में यह आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

और मेरा यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त अवांछनीय / अमानवीय स्थिति से लोक शांति भंग होने की पूर्ण आशंका है, को नियत्रण में रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण उपचार करना वॉछनीय हो गया है।

अतएव मैं, नेहा मारव्या, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डिण्डौरी, धारा 183 आपस नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत जन सामान्य के कल्याण एवं कलेक्टर कार्यालय पारंतर डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) में लोक शांति बनाये रखने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा :-

  1. कोई भी व्यक्ति संयुक्त जिला कार्यालय/कलेक्टर कार्यालय परिसर डिण्डौरी के अंदर अस्त्र-शस्त्र (केवल धार्मिक आधार पर द सुरक्षा कर्मियों को छोडकर) आग्नेय अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ, डण्डा, राड अथवा धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
  1. परिसर में 04 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ प्रवेश एक साथ एकत्रित होने, सभा धरना, घेराव, नारेबाजी करने, पत्रकारों द्वारा आगान्तुक से साक्षात्कार, बिना अनुमति पत्रकारों का कार्यालय में प्रवेश अथवा साक्षात्कार नहीं कर सकेगा ।
  1. परिसर के अंदर व्यक्ति या समूह के बैनर, पोस्टर, पर्ची के जरिये प्रचार-प्रसार, लाउडस्पीकर आदि जो आम लोगों में डर, भय व अशांति पैदा करता हो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
  1. जन समस्याओं की आड में धरना, ऑदोलन, सभी प्रकार के प्रदर्शन चकाजाम, घेराव जैसी गतिविधियाँ नहीं कर सकेगा ।

और यह भी आदेश देती हूँ कि –

  1. परिसर के बाहर कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जूलूस. पण्डाल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा एव लोक व्यवस्था और जन. साधारण के विरूद्ध / कानून के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।
  1. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को क्षतिकारित नहीं करेगा ।
MP के इस जिले में पत्रकारों का Collectorate Office में एंट्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक 
MP के इस जिले में पत्रकारों का Collectorate Office में एंट्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक

 

ठीक 24 घंटे बाद जारी हो गया संशोधित आदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी नेहा मारव्या के द्वारा अपने ही आदेश को संशोधित करते हुए 1 जुलाई को पुनः दूसरा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में उन बिंदुओं को विलोपित कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि पत्रकारों द्वारा आगंतुक से साक्षात्कार, बिना अनुमति पत्रकारों का कार्यालय में प्रवेश अथवा साक्षात्कार नहीं कर सकेगा।

सोशल मीडिया में पत्र वायरल होते ही प्रदेश भर के पत्रकारों के द्वारा सोशल मीडिया में दर्ज किए गए विरोध के बाद में यह आदेश कलेक्टर के द्वारा 24 घंटे में ही संशोधित करके पुनः जारी किया गया है।

देखिए संशोधित आदेश की कॉपी

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संजय विश्वकर्मा खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल हिंदी में कंटेंट राइटर हैं। वे स्टॉक मार्केट,टेलीकॉम, बैंकिंग,इन्सुरेंस, पर्सनल फाइनेंस,सहित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें लिखते हैं।संजय को डिजिटल जर्नलिज्म में 8 वर्ष का अनुभव है।आप संजय से 09425184353 पर सम्पर्क कर सकते हैं।… और पढ़ें

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