Teacher Bharti MP 2025 : मध्य प्रदेश में ऐसे इच्छुक उम्मीदवार जी ने सरकारी नौकरी की तलाश है उनके लिए बेहद शानदार खबर है। मध्य प्रदेश में B.Ed डिग्री जिनके पास में है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है 18 जुलाई से 1 अगस्त तक इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आई इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी यहां देखते हैं जो आपके काफी काम की है।
मध्य प्रदेश में आगामी 18 जुलाई 2025 से सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की 13089 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।जिन आवृत्तियों के द्वारा डीएलएड का कोर्स किया गया है उनके लिए यह विशेष पात्रता होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारक पात्र न होकर डीएलएड डिग्री धारक पात्र कहलाएंगे।
कब से शुरू हैं आवेदन
मध्य प्रदेश में इसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रारंभिक तारीख 18 जुलाई बताई जा रही है जो की 1 अगस्त 2025 तक चलेगी। आवेदन किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन पत्रों में सुधार 18 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त के बीच किया जा सकता है।
कब होगी पात्रता परीक्षा
जानकारी के अनुसार संभावित चयन परीक्षा 31 अगस्त के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी अभी प्राप्त हो रही है कि यह परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 तक और सेकंड शिफ्ट में 3:00 से 5:00 बजे तक होगी।
कितने पदों पर होगी भर्ती
प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10150 पद और जनजाति का विभाग में 2939 पद शामिल है।
कैसे करें आवेदन
- मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र डीएलएड डिग्री होना आवश्यक है।
- आवेदन शुल्क के विभिन्न श्रेणियां की आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।
- समस्त दस्तावेजों को सबमिट करने के बाद में आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
13089 पदों पर MP में प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती 18 जुलाई से आवदेन। प्रारंभ पढ़िए पूरी जानकारी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी
- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यू.आई.डी.ए.आई. (UDA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यधियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- सभी अभ्यथियो का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनियार्य होगा।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है.
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमत्ति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाता हैं। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी। आवेदक यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवें कि नियमानुसार आवेदित पद हेतु निर्धारित जन्मतिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक व अन्य समस्त अर्हताएँ धारित करता हो। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी का मिलान उसके मूल दस्तावेज/अभिलेख से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने अथवा नियमानुसार नहीं होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।
- मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिये अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप-1 में) आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मण्डल को न भेजते हुये सीधे संबंधित विभाग को