लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अन्नपूर्णा भोजनालय संचालक को जिला न्यायालय ने 13 बाद 1 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसमे खास बात यह भी है की अन्नपूर्णा भोजनालय जिला न्यायालय के मुख्य द्वारा के सामने ही स्थित है।
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हरदा जिला न्यायालय ने 13 साल बाद अन्नपूर्णा भोजनालय के संचालक को एक वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र कांबले ने जानकरी देते हुए बताया की जिला न्यायालय के सामने स्थित अन्नपूर्णा भोजनालय मे 24 जून 2010 को समय शाम 5:00 बजे के लगभग तत्कालीन खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक सकुन्तला मिश्रा ने अन्नपूर्णा भोजनालय से भोजन पकाने हेतु खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल की जांच किए जाने पर सोयाबीन के तेल मे अपमिश्रित पाया गया।
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