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खबरीलाल की खबर का असर मानपुर शराब दुकान का लाइसेंस रहा एक दिन के लिए रद्द

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कलेक्टकर डा० कृष्ण देव त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिये अनुज्ञप्तिधारी विनय कुमार त्रिपाठी कम्पोजिट मंदिरा समूह मानपुर के पक्ष में अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है। 18 मई 2023 को आबकारी उपनिरीक्षक दिनकर सिंह तिवारी द्वारा कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान मानपुर में टेस्ट परचेज कराये जाने पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक विक्रय होना पाया गया, जो सामान्य लायसेंस शर्त 16 का उल्लंघन है।

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 जिस पर कलेक्टलर ने अनियमितता पाये जाने पर म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये धारा 31 (1) ख के अंतर्गत उपर्युक्त मदिरा दुकान का लायसेंस 1 दिवस 9 जुलाई के लिये निलंबित एवं म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 (बी) एवं (सी) का उल्लंघन होने पर निर्धारित अधिकतम रूपये 10,000/- की शास्ति अधिरोपित किया।

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क्या था पूरा मामला

 दरअसल खरीदने वाले के द्वारा किंगफिशर बियर की पेमेंट करने के लिए 500 की नोट सेल्समैंन को दिए थे  लेकिन सेल्स मैंन ने 250 रुपए काट कर 250 वापस कर दिए थे जबकि सेल्समैंन को बताया जा रहा है कि किंगफिशर की बोतल में MSP 186 और MRP 205 रुपए लिखी हुई है लेकिन फिर भी 45 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए, 500 की नोट के बदले 200 और 50 की नोट मतलब 250 दिए गए जब खरीदने वाले ने इसका कारण पूछा गया तो बेख़ौफ़ सेल्समैंन का कहना था कि “हमारा यही रेट है”

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एमडी व्हिस्की की हाफ बोतल की पेमेंट देने के लिए 500  की नोट दी गई थी  और एमडी व्हिस्की की हाफ बोतल की कीमत MSP 409 रुपए प्रिंट थी और MRP 450 रुपए प्रिंट है लेकिन 500 रुपए की नोट देने के बाद 480 रुपए की कीमत वसूली गई मतलब एमआरपी से 30 रुपए ज्यादा वसूल लिए गए थे.

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Article By : Sanjay 

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मेरा नाम संजय विश्वकर्मा है,वैसे मेरा ख्याल है ‘खबर वह है, जिसे कोई दबाना चाहे। बाकी सब केवल विज्ञापन है’ बतौर पत्रकार मेरा काम है, कि यथासंभव स्पष्ट रूप से ख़बरों की सच्चाई से आपको रूबरू करवा सकूँ। सच बोलता हूँ और विभिन्न परिस्थितियों में सही और सटीक काम करने का प्रयास भी करता हूँ। आप 09425184353 पर संपर्क करके मुझे खबर से अवगत करवा सकते हैं। आपका नाम और पहचान सार्वजानिक नही करूँगा।
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