Shorts Videos WebStories search

—Advertisement—

आखिरी तारिख तक नही भर पाएं हैं इन्कम टैक्स तो लगेगा जुर्माना खा सकते हैं सलाखों की हवा

Author Picture
Editor
Jul 30, 2023 1:44 PM IST

[inb_subtitle]

—Advertisement—

अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो तुरंत दाखिल कर दें. कई लोग तय तारीख से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख (ITR फाइलिंग डेडलाइन) 31 जुलाई 2023 है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। उम्मीद है कि आयकर विभाग इस संबंध में समय सीमा नहीं बढ़ाएगा. यानी अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये तो सभी जानते हैं कि देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना (ITR Penalty) लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या हैं नियम और कब आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

जुर्माने का क्या है  प्रावधान

आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के अनुसार, प्रावधान है कि मूल्यांकन वर्ष के 31 दिसंबर या उससे पहले आईटीआर दाखिल करने पर अंतिम तिथि तक रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना 10,000 रुपये था, जिसे बाद में कम कर दिया गया. वहीं, अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी कुल सैलरी 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा और आप कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

क्या है जेल का प्रावधान ?

ध्यान रखें कि टैक्स भरना और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग चीजें हैं। यदि आप कर योग्य आय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको हर साल अपना कर चुकाना होगा, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भी आपको आईटीआर दाखिल करना होगा। टैक्स न चुकाना तो अपराध है ही, आईटीआर पेनल्टी न चुकाने पर सजा का भी प्रावधान है.

यदि कोई व्यक्ति धारा 142(1)(i), या 148 या 153A के तहत भेजे गए नोटिस के बावजूद अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके तहत आपको 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

वहीं, अगर आपकी टैक्स देनदारी 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है और 7 साल तक की जेल हो सकती है.

Verified Source Google News www.khabarilal.net ✓ Trusted
Editor

संजय विश्वकर्मा खबरीलाल न्यूज़ पोर्टल हिंदी में कंटेंट राइटर हैं। वे स्टॉक मार्केट,टेलीकॉम, बैंकिंग,इन्सुरेंस, पर्सनल फाइनेंस,सहित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें लिखते हैं।संजय को डिजिटल जर्नलिज्म में 8 वर्ष का अनुभव है।आप संजय से 09425184353 पर सम्पर्क कर सकते हैं।… और पढ़ें

लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज

Leave a Comment

होम
MP ब्रेकिंग
powerफटाफट
Join करें
वेब स्टोरीज