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Suspended : CEO जिला पंचायत ने एक साथ 8 ग्राम पंचायत सचिवों को किया निलंबित…ये था कारण

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Editor
Nov 29, 2022 4:51 AM IST

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Suspended: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना था की हर देशवासी के सर के ऊपर एक पक्की छत हो लेकिन मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना पर शासकीय कर्मचारी ही पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं. जिले की जनपद पंचायत मानपुर में आकस्मिक निरिक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने पाया की 08 ग्राम पंचायतों में 658 ऐसे प्रधानमंत्री आवास हैं जिन्हें पूरा नही किया गया हैं. सभी आठों ग्राम पंचायत के सचिवों को कारन बताओं नोटिस जारी किया गया था पर संतोषप्रद जवाव नही मिलने पर सभी  08 ग्राम पंचायत साचिवों को Suspended किया गया हैं.

इन पर हुई कार्यवाही
  • ग्राम पंचायत चितराव      सचिव दयाराम तिवारी            अपूर्ण आवास की संख्या  104
  • ग्राम पंचायत अशोड़        सचिव नारेन्द्र शुक्ल                अपूर्ण आवास की संख्या  94
  • ग्राम पंचायत लखनौटी    सचिव धीरज मिश्रा                  अपूर्ण आवास की संख्या  86
  • ग्राम पंचायत कुश्माहा     सचिव श्रवण कुमार द्विवेदी      अपूर्ण आवास की संख्या  80
  • ग्राम पंचायत भमारहा     सचिव रामशरण निगम            अपूर्ण आवास की संख्या  76
  • ग्राम पंचायत बड़चड       सचिव शेख समीर                    अपूर्ण आवास की संख्या  70
  • ग्राम पंचायत बलोड        सचिव हेतराम चतुर्वेदी              अपूर्ण आवास की संख्या 70
  • ग्राम पंचायत अमरपुर    सचिव संतोष चतुर्वेदी                अपूर्ण आवास की संख्या 78
जिला पंचायत सीईओ ने अपने आदेश में कहा

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2021-22 दिनांक 18.11.2022 की प्रगति पत्रक अनुसार ग्राम पंचायत आवास अपूर्ण पाये गए। कार्यालयीन आदेश दिनांक 18.11.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया किन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तथा दिनांक 25.11.2022 की प्रगति पत्रक अनुसार आवास की प्रगति निरंक रही।

 

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की अवहेलना किया जाना पाया गया है। जो म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1999 के नियम 03 के विपरीत है। अतः उक्त कृत्य के लिये प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से Suspended किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया नियत किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

 

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