MP News : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आर उमा महेश्वरी द्वारा अशोक नगर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं
जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आर उमा महेश्वरी ने कहा हैं की –
- कोई भी व्यक्तिगत / संस्था / राजनैतिक दल / संगठन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से सम्पूर्ण जिला अशोकनगर की राजस्व सीमाओं में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बगैर किसी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, रैली, प्रदर्शन आम सभा धरना प्रदर्शन आदि नहीं होंगे।
- जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डोल,धमाकों,वाययंत्रों का उपयोग बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति नहीं किया जायेगा।
- लोक प्रशांती बनाये रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है ।
- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसऐप इन्सटाग्राम, टविटर एवं अन्य ऐप्लीकेशन आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रेषित नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक / सामाजिक / व्यक्तिगत / जाति या संप्रदाय से संबंधित आपत्तिजनक एवं अश्लील संदशों को प्रेषित नहीं करेगा।
- जिले की सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्रों में फसल की नरवाई को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- बोरवेल खनन के उपरांत बोरवेल के होल (गड्डा) / केसिंग पाईप को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि संबंधित के द्वारा ऐसा किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / संगठन / संस्था / समूह पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188
- एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यह आदेश जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आज 12 दिसम्बर 2022 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा ।