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नकल प्रकरण में संलिप्त 2 शिक्षक एवं भृत्य को कलेक्टर ने किया निलंबित

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Correspondent
Mar 6, 2025 5:44 PM IST

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नकल प्रकरण में संलिप्त 2 शिक्षक एवं भृत्य को कलेक्टर ने किया निलंबित
— नकल प्रकरण में संलिप्त 2 शिक्षक एवं भृत्य को कलेक्टर ने किया निलंबित

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कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली ने 27 फरवरी 2025 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़की में नकल सामग्री तैयार किए जाने के वायरल वीडियो में संलिप्त माध्यमिक शिक्षक सुशीला सिंह, प्राथमिक शिक्षक राम सिंह एवं भृत्य शोभित सिंह को निलंबित कर दिया है।   

उल्लेखनीय है कि परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोडकी केंद्र क्रमांक-361076 में नकल सामग्री तैयार किए जाने के वायरल वीडियो के संबंध में हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल परीक्षा 2025 के गठित दल प्रभारी द्वारा 27 फरवरी 2025 को निरीक्षण के समय पाया गया कि माध्यमिक शिक्षक सुशीला सिंह परीक्षा केन्द्र में केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष के सहयोग के लिए स्थानीय विद्यालयों की ओर से अधिकृत रही हैं। माध्यमिक शिक्षक की प्रथम दृष्टया नकल करने में संलिप्तता पाई गई, जिससे परीक्षा केंद्र की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित करने के कारण माध्यमिक शिक्षक को निलंबित किया गया है। इसी तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोड़की के भृत्य शोभित सिंह द्वारा प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी कर बाहर ले जाने एवं परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित करने के कारण थाना अमरकंटक में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(2), 318(4) एवं मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम 1937 की धारा 3 सी/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के कारण भृत्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है।

इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक श्री राम सिंह परीक्षा केन्द्र में अनाधिकृत रूप से उपस्थित थे। प्राथमिक शिक्षक श्री राम सिंह को निरीक्षण दल प्रभारी के द्वारा बुलाया गया। लेकिन मौके पर उपस्थित नहीं हुए, इससे यह स्पष्ट होता है कि राम सिंह प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय की संदिग्धता परिलक्षित हो रही है, जिससे परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित करने में सहयोग करने के आरोप में श्री राम सिंह प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शा.उ.मा.वि. लखौरा नियत किया गया है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि सभी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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दिवाकर राज एक्सप्रेस,पत्रिका सहित कई प्रिंट मीडिया संस्थान में काम कर चुके हैं।वर्तमान में अनादि TV से जुड़े हुए हैं।दिवाकर अनूपपुर के रहने वाले हैं।डिजिटल मीडिया में रुचि होने के कारण दिवाकर खबरीलाल डॉट नेट से जुड़े हुए हैं।दिवाकर राजनीति,क्राइम और डेली इवेंट्स पर खबर लिखना पसंद करते हैं।… और पढ़ें

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