यूं तो न्यायालयो में केस पेंडेंसी काफी लंबी है। लेकिन जब 29 साल पुराने केस में सिर्फ 17 दिन जेल की सजा को पर्याप्त माना जाए तो हैरानी ही होगी।हाईकोर्ट ने साल 2007 में दायर क्रिमिनल रिवीजन पर यह फैसले सुनाया है।
दरअसल मामला 1996 का है,जब 16-17 जून की दरमियानी रात को शिव सिंह ट्रक लेकर जा रहा था,तभी पुलिस थाना क्षेत्र लहार जो कि जिला भिंड में आता है,वहां सड़क दुर्घटना में जसराम की मौत हो गई,जबकि सुल्तान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए,इस पर शिव सिंह के खिलाफ लापरवाही से मृत्यु का केस दर्ज किया गया।
इस मामले में उसे 11 दिसंबर 2006 को 1 साल की सजा दी गई, लेकिन सेशन कोर्ट में अपील की गई जो 23 जनवरी 2007 को निरस्त हुई।इसके बाद केस हाई कोर्ट पहुंचा जहां घटना के लगभग 29 साल बाद हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2007 से 9 फरवरी 2007 के दौरान जेल में बिताई अवधि को पर्याप्त मानते हुए कैसे खत्म कर दिया। आपको बता दे की शिव सिंह पूर्व से ही जमानत पर है।