मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती (teacher recruitment) से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। शासन (MP GOVT) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा से निगेटिव मार्किंग (negative marking) खत्म कर दी गई है। इसके लिए पात्रता परीक्षा (eligibility test) की रूल बुक (Rule book) में बदलाव किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संस्थान ने पत्र जारी करते हुए भर्ती के तीनों प्रारूपों में बदलाव की बात कही है साथ ही यह नया नियम उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में लागू होगा। बता दें कि लंबे अरसे से मध्यप्रदेश में अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग लगातार कर रहे थे। इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में लिखा गया है कि :
उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक-गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक-नृत्य, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक-गायन वादन की नियम पुस्तिका में मूल्यांकन पद्धति अंतर्गत ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया था। नवीन प्राप्त “प्रशासकीय निर्देशो के अनुक्रम में सभी पदो की पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिकाओ में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया जाता है”।
अतः उक्तानुसार संशोधित रूलबुक जारी करे। संशोधन अनुसार ही परीक्षा का आयोजन करने का कष्ट करे। अनुरोध है कि उक्त संशोधन का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी कष्ट करे ।